30 मई से 10 जून 2025 तक अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को जून 2025 के लिए आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ और चावल) का निःशुल्क वितरण किया जाएगा

यह वितरण उचित दर विक्रेताओं द्वारा, डोर स्टेप डिलीवरी सहित, 29 मई 2025 तक सुनिश्चित किया जाएगा

जिलाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएँगे, और ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों से वितरण होगा

अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा (14 किग्रा गेहूँ, 21 किग्रा चावल) और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 5 किग्रा (2 किग्रा गेहूँ, 3 किग्रा चावल) निःशुल्क मिलेगा

वितरण पर्चियों पर मूल्य शून्य दर्शाया जाएगा और पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी होगी

10 जून को आधार प्रमाणीकरण में असमर्थ लोगों के लिए मोबाइल ओटीपी सत्यापन होगा

तकनीकी समस्याओं के निवारण के लिए एनआईसी उत्तर प्रदेश द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएंगी

जून 2025 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत 30 मई से 10 जून तक गेहूँ और चावल का निःशुल्क वितरण होगा

ऑफलाइन डेटा 48 घंटे में, और मैनुअल डेटा 72 घंटे में NIC को उपलब्ध कराया जाएगा

वितरण सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होगा, परन्तु 1 जून 2025 को सर्वर डेटा कम्पाइल होने के कारण वितरण नहीं होगा

पात्र लाभार्थियों को वंचित नहीं रखा जाएगा

भारत सरकार 2024 से 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का खर्च वहन करेगी

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी की जानकारी दी जाएगी

जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी वितरण पर नज़र रखेंगे, और शिकायतों के लिए 1967 और 1800-1800-150 नंबर उपलब्ध हैं

गोदामों और उचित दर विक्रेताओं पर नोडल अधिकारियों की तैनाती होगी

संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य) और जिला पूर्ति अधिकारी वितरण की समीक्षा करेंगे, और नियमित निरीक्षण होंगे

कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई होगी

निरीक्षण में वितरण पूर्व भौतिक सत्यापन, नोडल अधिकारी की उपस्थिति, ई-पॉस मशीन का उपयोग, और घटतौली की जाँच की जाएगी

जॉच में अनियमितता मिलने पर दोषी विक्रेता पर सख्त कार्रवाई होगी

आवश्यक वस्तुओं के उठान, वितरण और सत्यापन में दिए गए निर्देशों और निःशुल्क वितरण के दिशा-निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा

लखनऊ: दिनांक 29 मई, 2025

प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह जून, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण मई, 2025 में दिनांक 30.05.2025 से 10.06.2025 के मध्य किया जाएगा। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह जून, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया जाना है। 

आयुक्त भूपेंद्र एस० चौधरी ने सभी जिलाधिकारी, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं के उठान एवं वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत आवंटित गेहूँ व चावल की उचित दर विक्रेता स्तर पर उपलब्धता (डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था अनुसार) दिनांक 29.05.2025 तक सुनिश्चित कर ली जाएगी। जिन ब्लॉकों में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था क्रियान्वित की जा रही है, वहाँ प्रत्येक स्थिति में उचित दर विक्रेताओं के यहाँ नियमित योजना के खाद्यान्न दिनांक 29.05.2025 तक उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करा दी जाएगी, ताकि...कि उसके यहाँ वितरण हेतु आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध रहें।

जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर गेहूँ व चावल के भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। उचित दर दुकान पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन उपजिलाधिकारी द्वारा, उक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से, वितरण आरंभ होने के पूर्व सुनिश्चित कराया जाएगा, इसके लिए उपजिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

खाद्यान्न, यथा-गेहूँ व चावल, के उचित दर दुकान पर पहुँचने की सूचना नोडल अधिकारी को ऑटो-जनरेटेड एसएमएस के माध्यम से खाद्यान्न प्रेषण के समय दी जाएगी जिससे गेहूँ व चावल के भौतिक सत्यापन व वितरण हेतु नोडल अधिकारी की उपस्थिति समय से सुनिश्चित हो सके।

नोडल अधिकारी द्वारा उचित दर दुकान पर प्राप्त उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुओं की आवंटित मात्रा के अनुरूप सम्पूर्ण मात्रा का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को तत्काल प्रस्तुत की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सत्यापन आख्या सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों से संकलित कर, संकलित आख्या जिलाधिकारी को समय से प्रस्तुत की जाएगी तथा इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार के विचलन और अनियमितता को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 30.05.2025 से प्रारंभ होकर दिनांक 10.06.2025 तक संपन्न होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डों पर प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूँ व 21 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किग्रा०) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों/लाभार्थियों को 2.0 किग्रा० गेहूँ एवं 3.0 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल (कुल 5 किग्रा०)खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जाएगा। प्रदेश के समस्त जनपदों में ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाएगा। इसके लिए एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश द्वारा अपेक्षित समस्त तकनीकी व्यवस्थाएँ यथा समय पूर्ण की जाएँगी। इस संबंध में समस्त जनपदों से यह अपेक्षित है कि वितरण आरंभ से पूर्व आने वाली संभावित तकनीकी समस्याओं को चयनित संस्थाओं के माध्यम से दूर कराते हुए वितरण सुनिश्चित करें। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांज़ैक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांज़ैक्शन कर सकेंगे। संबंधित जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे उक्त दिवस को गेहूँ व चावल का ई-पॉस के माध्यम से निर्बाध निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराएँ। उक्त योजनांतर्गत खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 10.06.2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ.टी.पी. निःशुल्क वितरण का सत्यापन प्रक्रिया द्वारा संपन्न किया जाएगा। उपरोक्तानुसार मोबाइल ओटीपी सत्यापन द्वारा वितरण संपन्न होने पर कार्डधारक का आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण और उसके/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नंबर सुरक्षित किया जाएगा। पूर्ति निरीक्षक उक्त मोबाइल नंबर की पुष्टि सुनिश्चित करेंगे और कार्डधारक का यह मोबाइल नंबर राशनकार्ड प्रबंधन प्रणाली में लाभार्थी के डेटाबेस में दर्ज कराया जाएगा। इस मोबाइल नंबर का उपयोग मोबाइल ओटीपी के लिए किया जाएगा।सत्यापन हेतु किया जाएगा। ई-पॉस में आने वाली समस्याओं के तत्काल निस्तारण की व्यवस्था यू०पी०डेस्को के निर्देशन में सिस्टम इंटीग्रेटर्स द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूँ व चावल का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त के संबंध में जनपदों से अपेक्षा है कि वे जनपदों में कार्यरत सिस्टम इंटीग्रेटर्स को अवगत कराते हुए यथासंभव प्रिंटर्स/पेपर रोल आदि को क्रियाशील अवस्था में रखना सुनिश्चित करें, ताकि खाद्यान्न वितरण के दौरान लाभार्थियों को प्राप्त होने वाली वितरण पर्चियाँ उन्हें सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सकें। एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश द्वारा आवश्यक व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित करते हुए सर्वर/प्रामाणिकरण से संबंधित समस्या का त्वरित निस्तारण किया जाएगा, ताकि निर्बाध निःशुल्क वितरण सुनिश्चित हो सके।
उपरोक्तानुसार वितरण का ऑफ़लाइन डेटा सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा 48 घंटे के अंदर एनआईसी को उपलब्ध कराया जाएगा और मैनुअल वितरण का डेटा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 72 घंटे के अंतर्गत एनआईसी द्वारा इस संबंध में दी गई व्यवस्था के अंतर्गत फीड किया जाएगा।
आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्य प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा।
सर्वर पर डेटा कम्पाइल होने के दृष्टिगत वितरण दिनांक 01.06.2025 को वितरण कार्य सम्पादित नहीं होगा। पुनः वितरण दिनांक 02.06.2025 से पूर्व की भांति जारी रहेगा।
 प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी अनुमन्य वस्तुओं की प्राप्ति से वंचित न रहे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जून, 2025 के सापेक्ष वितरण चक्र दिनांक 30.05.2025 से 10.06.2025 तक सम्पादित होगा। आवंटित गेहूँ व चावल जाएगा। इसन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्डों पर अनुमन्य मात्रा (उपरोक्तानुसार) का निःशुल्क वितरण किया जाना संबंध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे और उपभोक्ताओं को खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण एवं माह की वितरण अवधि के संबंध में विधिवत जानकारी हो।

अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इस तथ्य का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाए।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजनांतर्गत आच्छादित लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत दिनांक 01.01.2024 से 5 वर्ष हेतु प्राप्त होने वाले निःशुल्क खाद्यान्न के संबंध में जागरूक किए जाने हेतु प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाए।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न के वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहें ताकि वे उपरोक्त वस्तुओं के वितरण को प्रमाणित कर सकें। इस हेतु वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगाई जाए जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करें।
उचित दर विक्रेताओं को संबंधित आवश्यक वस्तुएँ गोदाम/सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के माध्यम से पूरी मात्रा में प्राप्त हों और उचित दर विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को अनुमन्य पूरी मात्रा प्रदान की जाए, यह सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक गोदाम एवं उचित दर विक्रेता स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गोदाम/सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के माध्यम से विक्रेता को पूरी मात्रा प्राप्त हो और उपभोक्ताओं को भी निर्धारित मात्रा में अनुमन्य आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त हों।
संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य) तथा जिला पूर्ति अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर उक्त वस्तुओं के निःशुल्क वितरण की नियमित समीक्षा करेंगे। संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य), अपर जिलाधिकारी में से प्रत्येक द्वारा जनपद में अवस्थित दुकानों की संख्या का २० प्रतिशत, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार में से प्रत्येक द्वारा 15 प्रतिशत, जिला पूर्ति अधिकारी, नायब तहसीलदार में से प्रत्येक द्वारा 10 प्रतिशत तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक में से प्रत्येक द्वारा 05 प्रतिशत उचित दर दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण इस प्रकार किए जाएँगे कि ओवरलैपिंग न हो। उपरोक्त अधिकारी गुणवत्तापरक निरीक्षण, निरीक्षण एप्लिकेशन का प्रयोग करते हुए करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि इन वस्तुओं का वितरण निर्धारित मानक के अनुसार हो। निःशुल्क वितरण से संबंधित शिकायत निवारण के संबंध में क्रियाशील कॉल सेंटर एवं टोल-फ़्री नंबर- नम्बर-1967 एवं 1800-1800-150 का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा तथा शिकायत पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कालाबाजारी अथवा व्यावर्त...न के प्रकरणों में शून्य सहनशीलता नीति के अनुसार कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में अन्य बिंदुओं के अतिरिक्त इन बिंदुओं पर जाँच की जाएगी। वितरण से पूर्व आवश्यक वस्तुओं के भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी की उपस्थिति में सत्यापन किया जा रहा है अथवा नहीं? उचित दर दुकानों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के समय पर्यवेक्षण हेतु तैनात नामित नोडल अधिकारी उपस्थित है अथवा नहीं? क्या नोडल अधिकारी की उपस्थिति में आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है अथवा नहीं? उचित दर विक्रेता द्वारा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उक्तानुसार निर्धारित मात्रा में निःशुल्क वितरण किया जा रहा है अथवा नहीं? क्या जनपद में ई-पॉस मशीन द्वारा आवश्यक वस्तुओं का सुचारू रूप से निःशुल्क वितरण हो रहा है? क्या ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है अथवा नहीं? उचित दर विक्रेता द्वारा घटतौली तो नहीं की जा रही है? क्या स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर वांछित स्टॉक से अंतर पाया गया?जांच में अनियमितता पाए जाने की स्थिति में संबंधित दोषी विक्रेता के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उक्त के अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं के उठान, वितरण एवं विभिन्न स्तरों पर सत्यापन के संबंध में शेष निर्देशों एवं निःशुल्क आवश्यक वस्तुओं वितरण कराए जाने के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

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