जनपद बलरामपुर-  सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण /अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विमल प्रकाश आर्य ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली  के निर्देश से व उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश में जनपद न्यायालय, बलरामपुर में दिनांक 08-03-2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी प्रकृति के वाद, पैटी अफेन्स, मोटर दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक मामला, उत्तराधिकार वाद, उपभोक्ता प्रकृति के वाद का निस्तारण किया जायेगा। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में एन०आई० एक्ट, बिजली बिल से संबंधित वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, राजस्व से संबंधित वाद आदि का निस्तारण किया जायेगा। यह राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद न्यायालय, बलरामपुर के साथ-साथ बाह्य स्थित न्यायालय उतरौला एवं तुलसीपुर में भी आयोजित की जायेगी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकांशतः वाद   का निस्तारण सुलह-समझौता के आधार पर किया जायेगा।
 उन्होंने सभी सम्मानित नागरिकों से अनुरोध किया है कि जिन-जिन न्यायालयों में उनके वाद विचाराधीन हो, उन न्यायालयों में दिनांक 08-03-2025 को समय 10.30 बजे उपस्थित होकर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।

        हिन्दी संवाद न्यूज से
          रिपोर्टर वी. संघर्ष
            बलरामपुर। 

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