लखनऊ।
यूपी के सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगेगी रोक 
प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य ने अफसरों को दिए निर्देश 
प्रदेश भर के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्त, कप्तान और सीएमओ को निर्देश 
प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही के लिए संस्तुति भेजने के निर्देश 
हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से प्राइवेट करने वाले डॉक्टरों को लेकर मांगा है जवाब। 
27 फरवरी को होगी हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई। 
सरकारी मेडिकल कॉलेज और राजकीय चिकित्सा संस्थानों में तैनात डॉक्टर नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। 
प्राइवेट प्रैक्टिस की पुष्टि होने पर कार्यवाही के लिए शासन को भेजी जाएगी संस्तुति। 
डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी शासन को भेजेगी संस्तुति। 
      
         हिन्दी संवाद न्यूज से
           रिपोर्टर वी. संघर्ष

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