अशोक तिवारी ने लगाई न्याय की गुहार





   डीएवी इंटर कॉलेज बलरामपुर के अध्यापक अशोक तिवारी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अपनी पीड़ा कुछ इस प्रकार बता रहे हैं--
      प्रार्थी के पैतृक गांव चौक कला थाना ललिया के राम फेरन पासवान द्वारा पैमाइश करने पर जब उल्टे डेढ़ बीघा खेत प्रार्थी को ही मिल गया तो राम फेरन पासवान ने सत्यनाम, बाबूराम, सुंदर, कमला देवी तथा शिवकुमार द्वारा फर्जी गावाही दिलवा कर प्रार्थी के ऊपर एससी एसटी एक्ट में कई मुकदमा कराया लेकिन जब घर फूंकने, 50 किलो चावल चोरी करने तथा रास्ते में ₹20000 की डकैती करने का एससी एसटी एक्ट में किया गया मुकदमा न्यायालय से निरस्त हो गया तो उपरोक्त विपक्षी प्रार्थी के गांव जाने पर असली एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थी से झगड़ा करने के लिए तरह-तरह के खुराफात करने लगे। 
     उनसे तंग आकर प्रार्थी ने लगभग 2 महीना पूर्व  पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर के माध्यम से उपरोक्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए थाना ललिया एक प्रार्थना पत्र दिया था । प्रार्थना पत्र पहुंचने पर मोबाइल नंबर 9161 989327 के एक सिपाही ने प्रार्थी को फोन करके बुलाया और  उपरोक्त खुराफाती लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ₹10000 की मांग किया लेकिन प्रार्थी द्वारा रुपए देने से मना करने पर वह सिपाही थाना अध्यक्ष जी तथा हल्का दरोगा जी को भी अंधेरे में रखकर प्रार्थी के विपक्षियों  से अच्छी प्रकार से तालमेल बना करके उन सब लोगों को बड़ी होशियारी से सुरक्षित कर लिया तथा ग्राम गंगाबख्श भागड़  के 151 में चालान किए जा रहे किसी ओमप्रकाश नाम के बदमाश के विपक्षी के साथ प्रार्थी के परिवार व प्रार्थी के बोलने तथा चलने में 100% दिव्यांग पुत्र का भी नाम  लिखवा कर आपके आदेश से थाने पर भेजे गए प्रार्थना पत्र का निस्तारण करवा दिया!
     जबकि यदि 107/116 करके ही आप द्वारा आदेशित प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना था तो एक पक्ष में  प्रार्थी तथा दूसरे पक्ष में प्रार्थी ने जिन लोगों के विरुद्ध शिकायत पत्र दिया था उन सभी  का नाम रखना चाहिए था क्योंकि जब मैं गंगा बख्श भागड़ के उपरोक्त ओम प्रकाश को न तो आज तक देखा व जानता हूं और दूसरे गांव का होने के कारण प्रार्थी का उससे घर व खेत का कोई झगड़ा भी नहीं है तथा उसका विपक्षी भी दूसरे गांव जोगिया कला  का  है उससे भी प्रार्थी की कोई रिश्तेदारी अथवा दोस्ती दुश्मनी नहीं है तो उन दो लोगों के बीच में  प्रार्थी व प्रार्थी के मरणासन्न 100% दिव्यांग पुत्र का भी नाम डलवा कर तथा स्वयं को बचाकर उक्त लोगों  ने पुलिस के साथ भी जालसाजी करके धोखा किया है।
     अतः  पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है  कि प्रार्थी को सताने वाले तथा पुलिस को भी धोखा देकर के पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेशित प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराकर स्वयं को सुरक्षित कर लेने वाले निम्नलिखित 6 लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करवाने की कृपा करें ताकि भविष्य में वह लोग इस प्रकार से किसी को ना सताए---
(1) बाबूराम पुत्र राम फेरन 40 वर्ष
(2)सुंदर पुत्र राम फेरन 35वर्ष
(3)कमला देवी पत्नी सुंदर 35 वर्ष
(4)राम फेरन पुत्र जगन्नाथ 55 वर्ष
(5)सतनाम गुप्ता पुत्र सुकई 55 वर्ष
    समस्त निवासी-ग्राम चौका कला
(6) शिवकुमार पुत्र रामनरेश निवासी छोटी पतझी
 थाना- ललिया जिला- बलरामपुर
उक्त आशय के सम्बन्ध मे अशोक आर्य ने जिले के आला अधिकारियो से न्याय की गुहार लगाईं है।
      उमेश चन्द्र तिवारी 
   हिंदी संवाद न्यूज़ 
  बलरामपुर 

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