पन्ना से संतोष अग्निहोत्री की रिपोर्ट

कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना (म.प्र.)

::प्रेस विज्ञप्ति::
नाबालिग से दुष्कृत्य  पर, आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना   

पन्ना्। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.प्र./सहा.जि.लो. अभि.अधि.,ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 15.09.17 को फरियादी ने थाना-देवेन्द्रननगर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि, दिनांक 14.09.2017 को वह व उसकी पत्नीे सुबह 7 बजे उडदा काटने खेत में चले गये थे। अपनी लडकी को खाना बनाने हेतु घर में छोड दिया था। जब वह व उसकी पत्नीे 12 बजे घर लौटे, तो उसकी लडकी घर पर नहीं मिली। जिसका पता तलाश आस पडोस गांव मोहल्ला् में किया जो नहीं मिली। वह घर से बिना बताये कही चली गई है जिसका पता मोबाइल से सभी जगह रिश्तेमदारी में किया पर कही पता नहीं चला, उसे शंका है कि, कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पुत्री/अभियोक्त्री  को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना-देवेन्द्रनगर के अपराध कमांक- 0245/17,पर धारा 363 भा.द.सं. के अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान साक्षीगण के कथन एवं पीडिता के दस्तदयावी पर कथन एवं मेडीकल के आधार पर संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 376(2)(ढ), 376(घ), 342, 34 भादस एवं धारा 5जी/6, 16/17 लै.अप.से बा.का सं. अधि.2012 के अन्तरर्गत धाराओं का इजाफा कर अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

    प्रकरण का विचारण, न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय (पाक्सों) पन्ना के न्यायालय मे हुआ। शासन का पक्ष श्री दिनेश खरे,सहा.जि.लो.अभि.अधि./वि.लो.अभि.पन्ना, द्वारा साक्षियों की साक्ष्य को विन्दु‍वार तरीके से न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराकर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपीगण के कृत्ये को गंभीरतम श्रेणी का अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय से अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर माननीय न्यांयालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों, अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्तगण-
1.अनीष खान पिता सुखलाल, उम्र-20 वर्ष,
2. रहमान खान पिता मोहब्बत खान उम्र-27 वर्ष,

  दोनों आरोपियों को धारा 363,366क,376(2)(एन)/109  एवं 342 भादवि के आरोप में क्रमश: 03 वर्ष,05 वर्ष,10 वर्ष,03 माह एवं जुर्माना क्रमश: 500,500,500,500 रूपये का अर्थदण्ड.अर्थदण्ड  के व्यतिक्रम पर क्रमश: 01 माह,03 माह,06 माह एवं 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।
दिनांक- 17.02.2022                                                       

                                                                                              (ऋषिकांत द्विवेदी)   
                सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
                                            मीडिया प्रभारी,
                                                             जिला-पन्ना(म.प्र.)

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