वाराणसी के जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा के अनुसार राजनीतिक दलों, संभावित उम्मीदवारों व अन्य समूहों द्वारा भौतिक रूप से की जाने वाली निर्वाचन संबंधी रैलियां 22 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेंगी। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम 300 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत बंद कमरे में बैठक को अनुमति प्रदान की गई है।जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा राजनीतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन संबंधी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

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