कोरोना
संक्रमण की बढ़ती हुई स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मिर्ज़ापुर जिले के D.M.
श्री सुशील कुमार पटेल ने 15 अगस्त 2020 तक जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा
लागू कर दी है। और सभी को चेतावनी दी है कि इसके उल्लंघन पर लोगो के खिलाफ कड़ी
कार्रवाई की जाएगी। जिले में सप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार रहेगी जो शुक्रवार
रात्रि 10 बजे से आरंभ हो कर के रविवार की सुबह 5 बजे तक चलेगी | जनपद के
उच्च-शिक्षण संस्थान, जिम स्वमिंग पूल सिनेमा इत्यादि बिल्कुल बंद रहेगे |
हॉट-स्पॉट और प्रतिबंधित क्षेत्रो
में होटल, शादीघर, पेइंग गेस्ट हाउस, इत्यादि भी बंद रहेगे | शादी, या धार्मिक
कार्यक्रमों हेतु तीन दिन पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी | इसके
अतिरिक्त यदि कोई शोसल मीडिया पर अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की
जाएगी | जन मानस के सहयोग और नियमो के पालन से कोरोना वायरस के बढ़ते क्रम पर नियन्त्रण
लगाया जा सकता है |

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