रिपोर्ट***सैय्यद जावेद अख्तर***


 उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की कुरारा में 13 साल की नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले गुनाहगार को आठ साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ ग्यारह हजार का जुर्माना। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित छात्रा की मां की तहरीर पर पीलीभीत के ग्राम रम्पुरा नत्थू बरखेड़ा के भरतभूषण उर्फ बबलू पुत्र कुंवरसेन के खिलाफ मु0अ0सं0-74/2018 धारा-363,366,376 आईपीसी सहित 4 पाक्सो एक्ट के साथ ही 3(1)ब(1) एससीएसटी के तहत  मामला दर्ज किया गया था। वहीं आपरेशन कन्विक्शन के तहत स्पेशल पाक्सो अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने भारतभूषण उर्फ बबलू को धारा-363,366 आईपीसी सहित 8 पाक्सो के तहत आठ साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ 11 हजार का जुर्माना। जबकि मामले की जांच तत्कालीन सीओ  रजनीश कुमार उपाध्याय ने पूरी करते हुये अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी। वहीं अभियोजन की तरफ से दमदार पैरवी करते हुये एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने मुल्जिम को अदालत से सख्त सजा  देने की मांग की थी।




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