जनपद बलरामपुर- जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने जनपद को ध्वनि प्रदूषण मुक्त, शांत, सुरक्षित और नागरिकों की सुविधा के अनुकूल बनाने के हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसके तहत धार्मिक पर्वों, शोभायात्राओं और जुलूसों में डीजे, डीजे वाहन/ट्रॉली और अत्याधिक ध्वनि पैदा  करने वाले उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार जहां धार्मिक आयोजनों में ध्वनि-विस्तारक यंत्र आवश्यक हों, वहां पहले से अनुमति लेकर न्यूनतम आवश्यक ध्वनि में PA/माइक्रोफोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकेगा।*मुख्य नियम*
शोभायात्रा या जुलूस में मूर्ति/झांकी/धरोहर चिह्न की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट होगी।
आयोजन के दौरान विद्युत आपूर्ति बिना अनुमति बाधित नहीं की जाएगी।
मार्ग में विद्युत तारों को सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा और 12 फीट से अधिक ऊंचाई पर विद्युत तार रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
प्रत्येक प्रमुख जुलूस/शोभायात्रा का मार्ग और समय पहले से निर्धारित होगा।
अनावश्यक रूप से मार्ग रोकने और निर्धारित समय से अधिक जुलूस चलाने से बचना होगा।
पुलिस विभाग यातायात व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के आवागमन को सुनिश्चित करेगा।
प्रशासन ने धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन समितियों से SOP का पालन करने की अपील की है। जनपद के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर डीजे वाहनों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित करने तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
प्रशासन का कहना है कि यह पहल किसी पर्व या धार्मिक आयोजन को सीमित करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए की गई है। आयोजन की अनुमति देते समय संबंधित उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी इन मानकों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
   
            हिन्दी संवाद न्यूज से
              रिपोर्टर वी. संघर्ष
                बलरामपुर। 

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