नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले एक गुनाहगार को उम्रकैद जबकि  दूसरे को 20 साल की सख्त सजा के  साथ ही हुआ 29 हजार 500 का जुर्माना  


रिपोर्ट -- सैय्यद जावेद अखत--


 उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के  सुमेरपुर में 6 नवम्बर 2022 को दो लोगों ने  नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के साथ ही सोशल मीडिया पर वारदात का वीडियो  रीलीज करने के बाद पीडित छात्रा को  जान से मारने की धमकी दी थी, जबकि वारदात की जानकारी मिलने के  बाद पीडित छात्रा के पिता की तहरीर पर सुमेरपुर पुलिस ने कानपुर नगर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम महुआ निवासी अंकित कुमार पुत्र जयराम सहित कानपुर नगर के साढ थाना क्षेत्र के कुढनी गांव निवासी राजकुमार पुत्र रामलाल के खिलाफ मुकदमा अपराध सं-501/2022,धारा,363,366,376,504,506,323 आईपीसी सहित 4 पाक्सो के तहत  मामला दर्ज  किया गया था। वहीं आपरेशन कन्विकशन के तहत स्पेशल  पॉक्सो अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार  ने अभियोजन और बचाव पक्ष की जोरदार  दलीलें सुन्ने के साथ ही सुबूतों और गवाहों की रौशनी में मुल्जिम अंकित कुमार को धारा 363,366,323,504,506 आईपीसी के साथ ही 4 पाक्सो के तहत गुनहगार मानते हुये उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 19 हजार 500 का जुर्माना सुनाया गया, जबकि 

 वारदात के दूसरे मुल्जिम राजकुमार को सिर्फ  धारा-4 पाक्सो के तहत गुनहगार मानते हुये 20 साल की सख्त सजा के साथ ही दस हजार का जुर्माना सुनाया गया,वहीं मामले की जांच तत्कालीन इंस्पैक्टर दिनेश कुमार पाण्डेय ने पूरी करते हुये अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, जबकि 

अभियोजन की तरफ से एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी दमदार पैरवी की बदौलत  एक मुल्जिम को उम्रकैद की सजा  जबकि दूसरे को बीस साल की सख्त सजा दिलाने के साथ ही पीडित छात्रा को वख्त पर इंसाफ दिलाने में बहुत  बडी कामयाबी हासिल की।

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने