बलरामपुर- जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने उर्वरक वितरण में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर बी पैक्स सेखुईकला सहकारी समिति के सचिव राम उजागर यादव के विरुद्ध आवश्यक वस्तुं अधिनियम - 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने स्पष्ट कहा कि उर्वरक वितरण में किसी भी स्तर पर कालाबाजारी, अवैध बिक्री या नियम-विरुद्ध वितरण पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बताते चले कि जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलवार उर्वरक वितरण की निगरानी हेतु तहसील बलरामपुर में गठित निगरानी टीम ने निरीक्षण के दौरान दो व्यक्तियों को यूरिया उर्वरक परिवहन करते हुए पकड़ा, जिनके पास कोई खरीद रसीद आदि नहीं मिली। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उर्वरक बी पैक्स सेखुईकला समिति से लेकर जा रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि जिस वाहन से उर्वरक ले जाया जा रहा था, वह सिद्धार्थनगर जिले में पंजीकृत था तथा उनका गांव नेपाल सीमा से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है , जिससे जिससे परिवहन और वितरण प्रक्रिया संदिग्ध पाई गई।
आगे की जांच में समिति पर उर्वरक वितरण का अभिलेख अद्यतन नहीं पाया गया तथा सचिव एवं संचालक द्वारा बिना ई-केवाईसी और बिना अंगूठा सत्यापन के उर्वरक वितरण किया गया। पीओएस मशीन एवं भौतिक स्टॉक के मिलान में 25 बोरी यूरिया और 01 बोरी डीएपी का अंतर पाया गया, जिस पर सचिव द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका।
डीएम ने निर्देश दिया कि समिति का संचालन पूर्ववत जारी रहेगा और समिति पर खाद वितरण किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होगा। दोषियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी स्तर पर खाद की कालाबाजारी, अवैध बिक्री या नियम-विरुद्ध वितरण पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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