बलरामपुर-श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा  सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादी श्री राममणि पाण्डेय की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि वादी के पुत्र को विपक्षीगण रमेश कुमार मिश्रा पुत्र बब्बन मिश्रा, अक्कू उर्फ जय प्रकाश पुत्र नरेन्द्र मिश्रा निवासीगण दुर्गापुर थाना को. देहात बलरामपुर द्वारा कांटा पर गन्ना तौल के विवाद में लाठी डण्डे से मारना पीटना जिससे इलाज के दौरान मजरुब की मुत्यु हो जाने के संबन्ध में दिनांक- 22.04.2019 को थाना को. देहात पर मु.अ.सं.- 113/2019 धारा-323,302/34,504,506(2) भा.द.वि. बनाम 1. रमेश कुमार मिश्रा पुत्र बब्बन मिश्रा 2. अक्कू उर्फ जय प्रकाश पुत्र नरेन्द्र मिश्रा निवासीगण दुर्गापुर थाना को0 देहात बलरामपुर पंजीकृत हुआ,जिसके अभियोग की  विवेचना नि. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह* द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा. न्यायालय प्रेषित किया गया। मा. न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की जिला शासकीय अधिवक्ता (Cri) श्री कुलदीप सिंह, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री ओम प्रकाश चौहान एवं थाना को. देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण  1.रमेश कुमार मिश्रा पुत्र बब्बन मिश्रा 2. अक्कू उर्फ जय प्रकाश पुत्र नरेन्द्र मिश्रा निवासीगण दुर्गापुर थाना को. देहात बलरामपुर को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध मे आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,25,000-1,25,000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। 
     
          हिन्दी संवाद न्यूज से
             रिपोर्टर वी. संघर्ष
                बलरामपुर। 

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