नगर निगम एक मई से स्वच्छता अभियान चलाएगा। इसके तहत सड़क पर कूड़ा फेंकने और गंगा में साबुन लगाकर नहाने, कपड़े धोने पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि 2017 के तहत 20 बिंदुओं पर यह कार्रवाई होगी। घाटों की सीढ़ियों, रोड डिवाइडर, सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत पोस्टर चिपकाने, पालतू पशुओं को खुले में छोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।100 किलोग्राम प्रतिदिन से ज्यादा कचरे का उत्सर्जन करने वाली संस्थाओं, होटल, गेस्ट हाउस पर उचित निस्तारण न करने पर पांच हजार रुपये प्रतिमाह जुर्माना लगेगा। वहीं बायोमेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाने पर अस्पतालों, नर्सिंग होम संचालकों पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने कहा कि एक मई से सख्ती से इन नियमों का पालन कराया जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि सफाई के बाद घरों से कूड़ा फेंक दिया जाता है। सफाई कर्मियों, सुपरवाइजरों, निरीक्षकों को फोटो खींचकर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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