बलरामपुर- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के निरन्तर पुनरीक्षण–2026 कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त अर्ह युवा, छूटे हुए मतदाता, प्रथम बार मतदाता बनने की अर्हता रखने वाले, बेघर मतदाता, दिव्यांग मतदाता तथा महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराये जाने की कार्यवाही जनपद में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा की जा रही है।
उन्होंने बताया कि निरन्तर पुनरीक्षण अवधि में विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए मतदाताओं के पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करायी जानी है। आयोग के उद्देश्य “कोई मतदाता न छूटे (No Voter to be Left Behind)” को साकार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे समस्त पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो सके। इस कार्य में महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा विभाग, दिव्यांगजन, ग्राम्य विकास, युवा कल्याण आदि विभागों का विशेष सहयोग अपेक्षित है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे पात्र व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और वे अभी तक मतदाता नहीं बने हैं, वे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु फार्म–6 भर सकते हैं। विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए फार्म–6A, मृतक, शिफ्टेड एवं डुप्लीकेट नामों को अपमार्जित किये जाने हेतु फार्म–7 तथा मतदाता सूची में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानान्तरण हेतु फार्म–8 का प्रयोग किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि संबंधित फार्म अपने मतदेय स्थल के बूथ लेवल अधिकारी (BLO), मतदाता पंजीकरण केन्द्र, संबंधित तहसील अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग के ECINET Mobile App एवं वोटर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के समस्त राजनैतिक दलों से अपेक्षा की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेण्ट के माध्यम से पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
उन्होंने बताया कि आयोग का उद्देश्य है कि समस्त अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हों, निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर किया जाए तथा किसी भी अनर्ह मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में विद्यमान न रहे।

                   हिन्दी संवाद न्यूज से
                    रिपोर्टर वी. संघर्ष
                       बलरामपुर। 

              

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