अब अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में पैन कार्ड अनिवार्य, IG स्टाम्प नेहा शर्मा ने जारी किया आदेश, ऑनलाइन आवेदन में बिना PAN नहीं होगी रजिस्ट्री
लखनऊ। अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त से जुड़े लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाने और वित्तीय अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान पैन कार्ड (PAN) का विवरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन (IG स्टाम्प) नेहा शर्मा (IAS) ने स्पष्ट आदेश जारी किया है।
IG स्टाम्प कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से जारी आदेश के अनुसार, संपत्ति पंजीकरण से संबंधित सभी ऑनलाइन आवेदनों में पक्षकारों का स्थायी खाता संख्या (PAN) अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा, और बिना PAN विवरण के रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय अपराधों पर रोक का उद्देश्य
आदेश में कहा गया है कि भारत–नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों सहित अन्य संवेदनशील इलाकों में संपत्ति के लेन-देन के माध्यम से होने वाले वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। शासन एवं केंद्रीय एजेंसियों के निर्देशों के क्रम में यह व्यवस्था लागू की गई है।
ऑनलाइन सिस्टम में पहले से मौजूद है सुविधा
महानिरीक्षक निबंधन ने स्पष्ट किया कि विभागीय ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण सॉफ्टवेयर में पहले ही PAN प्रविष्टि एवं उसके ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। ऐसे में सभी निबंधन कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रजिस्ट्री के समय नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।
सभी अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश
IG स्टाम्प नेहा शर्मा ने सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उप निबंधक एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संपत्ति पंजीकरण से जुड़े प्रत्येक आवेदन में PAN विवरण की अनिवार्य प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए, और नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री न की जाए।
इस आदेश की प्रति प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, सभी मंडलीय व जनपदीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों तथा संबंधित कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।

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