मुख्यमंत्री ने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के कार्यां की समीक्षा की

सर्किल रेट निर्धारण में विकास, शहरीकरण और आधारभूत संरचना की प्रगति को ध्यान में रखा जाए, ताकि आमजन  को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके : मुख्यमंत्री

एक जैसी परिस्थितियों वाले स्थानों पर सर्किल रेट निर्धारण में समानता सुनिश्चित की जाए

वर्तमान में महिलाओं को 10 लाख रु0 तक की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क  की छूट दी जा रही, इसे बढ़ाकर 01 करोड़ रु0 तक करने पर विचार किया जाए

पैतृक अचल संपत्ति के बंटवारे पर अधिकतम 05 हजार रु0 का स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस ली जाए

रजिस्ट्री प्रक्रिया से पहले दस्तावेजों और भू-स्वामी का वेरिफिकेशन अनिवार्य बनाने की आवश्यकता, इससे भूमि विवादों में कमी आएगी

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 11 हजार करोड़ रु0 का स्टाम्प विक्रय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 30 हजार करोड़ रु0 से अधिक
 
लखनऊ : 09 मई, 2025

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के कार्यां की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सर्किल रेट निर्धारण में विकास, शहरीकरण और आधारभूत संरचना की प्रगति को ध्यान में रखा जाए, ताकि आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक जैसी परिस्थितियों वाले स्थानों पर सर्किल रेट निर्धारण में समानता सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने रजिस्ट्री प्रक्रिया से पहले दस्तावेजों और भूमि स्वामी के वेरिफिकेशन को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इससे भूमि विवादों में कमी आएगी। उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने और तकनीकी माध्यमों का अधिकतम उपयोग करने पर बल दिया ताकि समय और संसाधनों की बचत हो सके।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट दी जा रही है। इसे बढ़ाकर 01 करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर लागू करने पर विचार किया जाए। यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाएगा और उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देगा।
बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 11 हजार करोड़ रुपये के स्टाम्प विक्रय हुए थे, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.67 प्रतिशत अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। विभाग ने अब तक 45 जनपदों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण कर लिया है जबकि शेष 30 जनपदों में यह प्रक्रिया चल रही है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सर्किल रेट का पुनरीक्षण तार्किक ढंग से किया जाए ताकि जनता को वास्तविक लाभ प्राप्त हो।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जनपदों में रजिस्ट्री कार्यालयों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जाए, पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और सभी निर्माण कार्य समयबद्ध व गुणवत्ता युक्त हों। उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालयों में सी0सी0टी0वी0 कैमरों को सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि पैतृक अचल संपत्ति को परिवार के सदस्यों-जीवित व्यक्ति एवं उसके तीन पूर्ववर्ती वंशजों-के मध्य विभाजित करने पर अधिकतम पांच हजार रुपये ही स्टाम्प शुल्क लिया जाए। साथ ही, रजिस्ट्रेशन फीस भी अधिकतम पांच हजार रुपये निर्धारित की जाए। उन्होंने इस निर्णय को जनहितकारी बताया, जिससे पारिवारिक विवादों के समाधान में मदद मिलेगी।
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि विभाग द्वारा स्टाम्प का ऑनलाइन सृजन, संपत्ति के भारमुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा, कृषि बंधक विलेखों की ई-फाइलिंग, निबन्धन शुल्क का ई-भुगतान, अप्रयुक्त स्टाम्प की ऑनलाइन वापसी, डिजिलॉकर में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और भारमुक्त प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि तकनीक के प्रयोग से विभाग के सभी कार्य, जो आम जनता से जुड़े हैं, ऑनलाइन किए जाएं, ताकि लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
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