(1) - निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ई ग्राम स्वराज - पोर्टल सम्बन्धी पत्र संख्या 6/6431/2018-6/256/2024-25 लखनऊ दि.०३ अप्रैल 25 सहित 67 पेज के निर्देशों से हम लोग असहमत है किसी आर्थिक मामले में पंचायत सहायकों का कोई भी दखल, स्वीकार नहीं है।
(2) - लम्बे समय से मनरेगा के कोई भी भुगतान नही हुये है यहाँ तक कि होली के पवित्र त्योहार में तमाम अनुरोधों के उपरान्त मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल सकी इससे ग्राम पंचायत को गरिमा का हनन हो रहा है सम्मानित भारत सरकार व सम्मानित प्रदेश सरकार से सादर निवेदन है कि कृपया अतिशीघ्र मनरेगा से सम्बन्धित सभी भुगतान कराने का कष्ट करे।
(3 ) - ग्राम प्रधानों व उनके परिवार जनों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये प्रधानों व उनके परिवार जनों पर लगातार हमले हो रहे है हत्याये हो रही है जनपद फतेहपुर ग्राम अखरी थाना हथगाव की घटना इसका ताजा उदाहरण है ग्राम प्रधान श्रीमती राम दुलारी के दो जवान बेटों तथा पोते को दौड़ा-दौड़ा कर गोली मार कर हत्या कर दी गयी संगठन ग्राम प्रधान अखरी थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर को शासन से निःशुल्क गनर (सुरक्षा हेतु) देने की मांग करता है जो अतिआवश्यक है संगठन इस जघन्य हत्याकांड में मारे गये ग्राम प्रधान के परिवार के तीनों लोगों को 50-50 लाख रुपया की सहायता करने की मांग करता है संगठन में इस घटना पर भारी दुःख व आक्रोश है संगठन यह भी माँग करता है कि विधवाओं को सरकारी नौकरी भी दी जाये।
(4) - ग्राम प्रधान विवेक जोन कोष की स्थापना की जाये ताकि समानता को तत्क्षण अहेतुक सहायता मिल सके।
(5) - जिन किसी भी ग्राम प्रधान की शस्त्र लाइसेंस की पत्रावली जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी कार्यालय में लंबित/विचाराधीन है उन्हें तत्काल शस्त्र लाइसेस प्रदान दिया जाये संगठन ग्राम प्रधानों के परिवारीजनों को शस्त्र लाइसेंस देने की मांग बरसों से कर रहा है संगठन के पदाधिकारियो को भी सघन सुरक्षा प्रदान की जाये ।
(6) - ग्राम प्रधान विधायकों/सांसदों की तरह ही निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उस पर अनावश्यक प्प्रतिबंध न लगाये जाये तथा विधायक और सांसद की तरह ही सम्मान व सारी सुख-सुविधाये एवं सुरक्षा अनवरत दी जाये।
(7) - केन्द्रीय वित्त व राज्य वित्त की कटौती तत्काल समाप्त की जाये लगभग 12000 छोटी ग्राम पपंचायतों की वित्तीय राशियो बढ़ायी जाये तथा मानदेयों के भुगतान हेतु अलग से मद स्थापित किया जाये।
(8) - रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, सामुदायिक शौचालय सफाई कर्मी आदि के रिन्यूवल हटाने तथा नामित करने के स्पष्ट अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये जायें।
(9) - किसी भी नियम को निर्धारित करते समय जनमत, पंचायती राज अधिनियम, परिस्थतियों तथा स्थानीय परिवेश का पूर्ण ध्यान रखा जाये।
ब्यूरो रिपोर्ट :- जितेन्द्र कुमार
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