लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत लोकसभा सीट श्रावस्ती तथा 292-गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार 23 मई सांय 06 बजे के बाद नहीं करेंगे चुनाव प्रचार  - डीएम / जिला निर्वाचन अधिकारीl
लोकसभा सीट श्रावस्ती  तथा गैंसड़ी विधानसभा सीट के लिए जनपद में 25 मई को होगा मतदान - डीएम / जिला निर्वाचन अधिकारीl

चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद सभी दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी - डीएम / जिला निर्वाचन अधिकारीl
मतदान के दिन पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर है पूर्णतया रोक , पोलिंग बूथ पर तैनात सुरक्षा बल सुनिश्चित करेंगे की कोई भी व्यक्ति / मतदाता मोबाइल या स्मार्ट फोन लेकर ना जाने पाए पोलिंग बूथ के अंदर -  डीएम / जिला निर्वाचन अधिकारीl
डीएम / जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती तथा 292-गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के लिए 25 मई, 2024 (शनिवार) को मतदान होगा।
 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती के लिए 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 10 पुरूष तथा 02 महिला प्रत्याशी हैं। वहीं, जनपद की 292-गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 07 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-126 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में अर्थात कल 23 मई, 2024 को सायं 06 बजे से जनपद में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती तथा गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए भी चुनाव प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त गतिविधियों व अभियानों पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी राजनैतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की मौजूदगी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। 
उन्होंने कहा की कल 23 मई 2024 को सायं 6:00 बजे चुनाव प्रचार अभियान समाप्ति के बाद सभी एसडीएम / एआरओ , तैनात मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे की राजनैतिक दलों के सभी बाहरी पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती में उपस्थित न रहें। 
मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी आयोग के निर्देश को सभी राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा की मतदान के दिन मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक लगायी गयी है। मतदान के दिन सेक्टर मजिस्ट्रेट , पोलिंग बूथ पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल, पुलिस बल यह सुनिश्चित करेंगे की कोई भी व्यक्ति / मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वायरलेस सेट आदि ना ले जाने पाए।

      हिन्दी संवाद न्यूज़ से
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