नाबालिग से दुष्कर्मी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा, एक लाख के अर्थदंड से किया दंडित





बहराइच/ब्यूरो । थाना हरदी के मक्कापुरवा गांव निवासी एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने बुधवार को नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने दो अन्य अभियुक्तों को धमकी देने के मामले में एक-एक वर्ष की सजा सुनाते हुए तीनों अभियुक्तों को एक लाख 10 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह, विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह व सुरेंद्र मौर्य ने बताया कि नाबालिग पीडिता ने 24 नवंबर 2014 को थाने में तहरीर देकर कहा था कि वह जानवर चराने के लिए अपने अहात में गई थी। इसी दौरान प्रमोद ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे पिता ने प्रमोद को पकड़ लिया। इसी दौरान हरि वह लेखराज भी मोके पर पंहुच गए और पिता को जान से मारने की धमकी देते हुए प्रमोद को पिता से छुडाकर वापस ले गए। 

शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। इस दौरान विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर नक्शा नजरी तैयार करने के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज किया था। विवेचना अधिकारी ने सभी साक्ष्य के साथ आरोप पत्र सक्षम न्यायालय को सौप था। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि बुधवार को मुकदमे में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो वरुण मोहित निगम की कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। 

इस दौरान कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहो के आधार पर अभियुक्त प्रमोद को नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध करते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को एक लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने धमकी देने के मामले में अभियुक्त हरि व लेखराज को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए पांच-पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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