कोर्ट:- प्रोजेक्ट टेली लॉ भारत सरकार एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से राज्य के दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाला व्यक्ति भी समाज की मुख्यधारा में आ जाता है, प्रोजेक्ट टेली लॉ समाज के कमजोर व्यक्तियों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जहां पर एक ही छत के नीचे वह अपनी विधिक समस्याओं का समाधान तथा राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा पाता है टेली लॉ देश के सुदूर कोने में रहने वाले हर व्यक्ति को सफलतापूर्वक जोड़ने और उसके द्वार पर कानूनी सहायता पहुंचाने का प्रथम पहला प्रयास है। समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों का समावेशन और उनका कानून सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भारत के तहत टेली लॉ एक जरूरी प्रयास जो संयुक्त रूप से न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सी0एस0सी0 ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। 

टेली लॉ जो कि संचार व सूचना की अद्यतन तकनीकी (Call/Video Conference) का प्रयोग करते हुये पैनल लायर द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कानूनी सहायता से वंचित लोगों को कानूनी सहायता/सलाह उपलब्ध कराया जाता है। कानूनी सलाह/सहायता प्राप्त करने के आवेदक अपने शिकायत करीब के सी0एस0सी0 सेन्टर पर पंजीकृत करा सकता है, पंजीकरण पूर्णतय: नि:शुल्क है। 

टेली लॉ : पाए कानूनी सलाह और जानकारी 
1. दहेज ,पारवारिक विवाद,तलाक ,घरेलू हिंसा और भरण पोषण, 
2. कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न महिलाओं का अपमान करने के लिए शब्दों , कृत्यों,इशारों का उपयोग करना 
3. भूमि विवाद,किरायेदारी,और पट्टा,संपत्ति और विरासत अधिकार
4. समान काम का समान वेतन,न्यूनतम वेतन
5. मातृत्व लाभ,गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन,प्री और पोस्ट नेटल तकनीक के दुरुपयोग की रोकथाम
6. बाल विवाह की रोकथाम,यौन अपराधों से बच्चों को सरक्षण (पास्को)
बाल श्रम/बंधुवा मजदूरी और शिक्षा का अधिकार (आर टी आई)
7. एफआईआर और शिकायत दर्ज करना,गिरफ्तारी,जमानत
8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एस टी) के प्रति अत्याचार 
9. विभिन्न योजनाओं के तहत पात्रता और लाभ

ई-कोर्ट: सुविधायें भी सी0एस0सी0 केन्द्रों पर उपलब्ध है, जिसमें आप अपने किसी भी हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के मुकदमों की जानकारी तथा आदेश की प्रतिलि​पी न्यूनतम शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

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