पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 11 करोड़ 50 लाख रूपया की सम्पत्ति कुर्क/जब्त की गई
उतरौला(बलरामपुर) जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक  राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव व  क्षेत्राधिकारी उतरौला  उदय राज सिंह के पर्यवेक्षण में व उपजिला मजिस्ट्रेट संतोष कुमार ओझा  व प्रभारी निरीक्षक सादुल्लानगर  बृजानन्द सिंह के नेतृत्व में:- बुधवार 04 जनवरी 2023 को जनपद बलरामपुर में भू माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सादुल्ला नगर क्षेत्र अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट महोदय बलरामपुर के न्यायलय के वाद संख्या 385/2020 व बलरामपुर पुलिस की आख्या पर विचारोपरान्त दिनाँक 16.12.2022 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आरिफ अनवर हाशमी पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी ग्राम अहिरौली थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर व उसके परिजनो के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी संपत्ति  स्थित ग्राम सादुल्लानगर , कम्मरपुर , तथा ग्राम मनुवागढ व उतरौला की कुल सात सम्पत्तियो को जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जब्त / कुर्क किया गया ।  जिनका विवरण निम्नवत है- 

1. गाटा संख्या- 1688/0.101 हे0 ग्राम सादुल्लानगर भूमि अकृषिक
2. गाटा संख्या- 581/0.138 हे0 आबादी ( आरा मशीन) सादुल्लानगर
3. गाटा संख्या- 277/0.817 हे0 कृषि भूमि ग्राम कम्मरपुर
4. गाटा संख्या-  1462/0.069 हे0 , 1463/0.308 हे0 पेट्रोल पम्प 
5. गाटा संख्या- 446/0.020 हे0, 775/0.036 हे0 कृषि भूमि ग्राम मनुवागढ
6. गाटा संख्या  - 45/0.194 हे0 कृषि भूमि ग्राम मनुवागढ
7. गाटा संख्या – 105/0.263 हे0 व 102/0.62 हे0 पेट्रोल पम्प उतरौला

उक्त जप्त/कुर्क सम्पत्तियो की अनुमानित कीमत करीब 11 करोड़ 50 लाख रूपया है।

इसके पूर्व में भी भू माफिया आरिफ अनवर हाशमी गैंग की लगभग 120 करोड़ रूपये( एक सौ बीस करोड़ रूपये ) की सम्पत्ति को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्त/कुर्क किया जा चुका है ।
असगर अली
उतरौला

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