नई पर्यटन नीति में बजट हेरिटेज एवं स्टार वर्गीकृत होटल्स आदि को पर्यटन/सत्कार इकाइयों की श्रेणियों का दर्जा मिलेगा
लखनऊ: 30 नवम्बर, 2022
राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 को अवक्रमित करते हुए उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह पर्यटन नीति लागू होने की तिथि से 05 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। 01 फरवरी, 2018 के बाद पंजीकृत, निर्माणाधीन, अर्द्धनिर्मित, निर्मित व असंचालित इकाइयां जिन्होंने पर्यटन नीति-2018 के अंतर्गत पंजीकरण कराया है, इस पर्यटन नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी लाभ प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगी।
पर्यटन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्यटन नीति में बजट होटल, हेरिटेज होटल, स्टार वर्गीकृत होटल्स्, हेरिटेज होम स्टे, होम स्टे, ग्राम स्टे/फॉर्म स्टे, ईको टूरिज्म इकाइयां, कैरावेन यूनिट, कैरावेन पार्किंग स्थल, प्रदर्शनी/कॉन्फ्रेंस सम्मेलन केन्द्र, प्रेक्षागृह, सांस्कृतिक केन्द्र, सार्वजनिक म्यूजियम, यात्री सुविधा केन्द्र, यात्री निवास को पर्यटन/सत्कार इकाइयों की श्रेणियों का दर्जा प्राप्त होगा।
इसके अलावा टूरिस्ट स्थलों पर मल्टीलेविल पार्किंग, रिजार्ट, वेलनेस रिजार्ट, ईको रिजार्ट, सर्वऋतु/अस्थायी मौसमी शिविर, स्थायी टेण्टेड/तम्बू आवास, जलाशय/झील, नदी क्रूज पर्यटन इकाई आरोग्य पर्यटन इकाई, अन्तर्राष्ट्रीय योग ग्राम, प्राकृतिक योग चिकित्सा केन्द्र, साहसिक पर्यटन परियोजनाएं, थीम पार्क, शिल्प बाजार, शिल्पग्राम, मनोरंजन पार्क, वॉटर पार्क आदि को नई पर्यटन स्टार्टअप इकाइयों को पर्यटन/सत्कार इकाइयों की श्रेणियों का दर्जा प्राप्त होगा।

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