वाराणसी की युवती को निकाह का झांसा देकर होटल में दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने के आरोप में इटावा के मौलाना को अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने इटावा के कोतवाली बस स्टैंड निवासी मौलाना जरजिस को दोषी पाया और जेल भेज दिया। अदालत गुरुवार को सजा सुनाएगी।

एडीजीसी प्रमथेश पांडेय के अनुसार जैतपुरा की युवती ने साल 2015 में कैंट थाने में मौलाना पर केस दर्ज कराया था। बताया था कि मुस्लिम समुदाय में धार्मिक तकरीर करने वाले मौलाना जरजिस को वह 2013 से जानती थी। उनसे पहली बार वाराणसी के गोलगड्डा पर मुलाकात हुई थी। वहीं से वह ऑटो में बैठाकर छावनी स्थित एक होटल में ले गया। दो बार छावनी और एक बार मुगलसराय होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया था।निकाह का झांसा देकर मौलाना जरजिस ने उसके साथ अलग-अलग होटलों में कई बार दुष्कर्म और कुकर्म किया। 19 नवंबर 2015 को मौलाना जरजिस उसके घर आकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर समाज में बदनाम करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी।

काफी मिन्नतों के बाद भी मौलाना जरजिस ने उसके साथ निकाह नहीं किया तो वह वाराणसी के एसएसपी के यहां प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।

इसके बाद आरोप पत्र भी दाखिल हुआ। पीड़िता व 4 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जरजिस को रेप सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में दोषी करार दिया। दोषी करार दिए जाते ही मौलाना जरजिस को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

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