गाजीपुर/वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह 14 साल बाद जेल से रिहा हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बुधवार को उसरी चट्टी कांड में मिली जमानत के बाद गुरुवार को गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामसुध सिंह की विशेष एमपीएमएलए कोर्ट ने दो लाख के मुचलके पर बृजेश सिंह की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट से आदेश देर शाम वाराणसी सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद बृजेश सिंह रिहा कर दिया गया

गाजीपुर के मुहम्मदाबाद क्षेत्र में करीब 21 साल पहले उसरी चट्टी में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर हमले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुरुवार को यहां अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामसुध सिंह की विशेष एमपीएमएलए कोर्ट ने दो लाख के मुचलके पर बृजेश सिंह की रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने एक-एक लाख के दो जमानतदारों के बांड पर आदेश जारी किया। रिहाई का परवाना वाराणसी भेज दिया गया। बृजेश सिंह वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद है। इसी मामले में एक अन्य आरोपी त्रिभुवन सिंह मिर्जापुर जेल में है। बृजेश सिंह के वकील ने गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी विशेष एमपीएमएलए कोर्ट में जमा की। इस आधार पर एक-एक लाख के दो जमानतदारों के बांड के आधार पर रिहाई का आदेश दिया गया। इसका परवाना वाराणसी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बृजेश सिंह सन् 2009 से ही जेल में बंद है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने बुधवार को बृजेश सिंह को मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले के मामले में जमानत दी थी।

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