खुटहन/जौनपुर। अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष कारावास 

खुटहन,जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले भारत सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने 7 वर्ष कारावास एवं ₹11,500 अर्थदंड की सजा सुनाया। पीड़ित बच्चे की मां ने खुटहन थाने में एफआईआर दर्ज कराया था कि 5 जुलाई 2013 को गांव में बारात आई थी। गांव के अन्य बच्चों के साथ वादिनी का 13 वर्षीय पुत्र बारातियों को पानी पिलाने के लिए गया था।इसी दौरान भारत सिंह बच्चे को बहला फुसलाकर किनारे ले गया और चाकू निकाल कर धमकी देते हुए उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार किया। बच्चे के शोर मचाने पर गांव के लोग पहुंचे और बच्चे को आरोपित से बचा कर ले आए। वह घर आकर सारी बात बताया, पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय, कमलेश राय व वीरेंद्र मौर्य ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद भारत को पॉक्सो एक्ट व अप्राकृतिक दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

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