भण्डारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग का निवारण तथा लाइसेंस
जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी

कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी बिना अनुज्ञप्ति के साल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लॉप एवं नेप्था का अर्जन, भण्डारण एवं विकय नहीं करेगा।
लखनऊ: 04 मई, 2022
उत्तर प्रदेश शासन ने पेट्रोलियम पदार्थ यथा- साल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लॉप एवं नेप्था के अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग का निवारण तथा लाइसेंस जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। इस हेतु जिला मजिस्ट्रेट को अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। इसमें यह प्रावधान है। कि कोई व्यक्ति फर्म कम्पनी बिना अनुज्ञप्ति के साल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लॉप एवं नेप्थ्या के अर्जन, भण्डारण एवं विकय नहीं करेगा।
इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि वे अपने जनपद के समस्त साल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लॉप एवं नेप्था लाइसेंसियो कि नियमित एवं जारी शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अनुपालन कराना सुनिश्चित कराएं।
यह जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि कोई व्यक्ति मोटर स्प्रिट, उच्च गति डीजल या राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य ईंधन को छोड़कर किसी आटोमोबाइल में साल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लॉप या नेप्था का प्रयोग नहीं करेगा और न ही किसी रीति में इसके प्रयोग में सहायता करेगा। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डॉजल की साल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लॉप या नेप्था से अपमिश्रण नहीं करेगा और न ही किसी रीति में ऐसे अपमिश्रण में सहायता करेगा।
अपर आयुक्त ने बताया कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी प्रयोजन के लिए साल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लॉट या नेप्था (चाहे वह आयातित हो अथवा स्वदेशी) के विक्रय या व्यापार में लगा है ऐसे उपभोक्ताओं से जिन्हें वह विक्रय करता है। उनके लिए ऐसे साल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लॉप एवं नेप्था का प्रयोग करके, समाप्त करने का प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। ऐसा विक्रेता/व्यापारी त्रैमासिक आधार पर जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिलाधिकारी, आपूर्ति या जिला पूर्ति अधिकारी को उपभोक्तावार विक्रय विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

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