छठवें चरण के निर्वाचन हेतु कल सायं 06ः00 बजे
के बाद से प्रचार-प्रसार पर लगेगी रोक
पोलिंग बूथों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए गए निर्देश
छठवें चरण में 10 जिलों की 57 विधान सभा सीटों
के लिए 03 मार्च को होगा मतदान
लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2022

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के छठवें चरण का निर्वाचन आगामी 03 मार्च, 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कोविड सुरक्षित तरीके से सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं। छठवें चरण में प्रदेश के 10 जनपदों की 57 विधान सभा सीटों के लिए प्रातः 07ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक मतदान करने का समय निर्धारित है। छठवें चरण के 10 जिलों में अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया एवं बलिया के विधान सभा क्षेत्रों में मतदान होगा। छठवें चरण के निर्वाचन हेतु 01 मार्च को सायं 06ः00 बजे के बाद से जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे प्रचार-प्रसार पर प्रभावी रूप से रोक लग जायेगी और यह रोक छठवें चरण का मतदान समाप्त होने तक अर्थात्् 48 घण्टे तक प्रभावी रहेगी।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 03 मार्च को छठवंे चरण की जिन 57 विधान सभा सीटों के लिये मतदान होना है, उसमें 277-कटेहरी, 278-टांडा, 279-आलापुर (अ0जा0), 280-जलालपुर, 281-अकबरपुर, 291-तुलसीपुर, 292-गैंसड़ी, 293-उतरौला, 294-बलरामपुर (अ0जा0), 302-शोहरतगढ़, 303-कपिलवस्तु (अ0जा0), 304-बांसी, 305-इटवा, 306-डुमरियागंज, 307-हरैया, 308-कप्तानगंज, 309-रूधौली, 310-बस्ती सदर, 311-महादेवा (अ0जा0), 312-मेंहदावल, 313-खलीलाबाद, 314-धनघटा (अ0जा0), 315-फरेंदा, 316-नौतनवा, 317-सिसवा, 318-महराजगंज (अ0जा0), 319-पनियरा, 320-कैम्पियरगंज, 321-पिपराइच, 322-गोरखपुर शहर, 323-गोरखपुर ग्रामीण, 324-सहज़नवा, 325-खज़नी (अ0जा0), 326-चौरी-चौरा, 327-बांसगांव (अ0जा0), 328-चिल्लूपार, 329-खड््डा, 330-पडरौना, 331-तमकुही राज, 332-फाज़िलनगर, 333-कुशीनगर, 334-हाटा, 335-रामकोला (अ0जा0), 336-रूद्रपुर, 337-देवरिया, 338-पथरदेवा, 339-रामपुर कारखाना, 340-भाटपार रानी, 341-सलेमपुर (अ0जा0), 342-बरहज, 357-बेल्थरा रोड (अ0जा0), 358-रसड़ा, 359-सिकन्दरपुर, 360-फेफना, 361-बलिया नगर, 362-बांसडीह एवं 363-बैरिया विधान सभा सीटें हैं।
श्री शुक्ला ने बताया कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए समुचित व्यवस्था कराने हेतु प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

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