औरैया // जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मतदान से लेकर मतगणना की वीडियो रिकार्डिंग कराई जाएगी मतगणना के दौरान प्रत्याशी को ही अंदर जाने की अनुमति होगी विजयी प्रत्याशी को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी अपर निर्वाचन अधिकारी रेखा एस चौहान ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए तीन जुलाई को सुबह 11 से तीन बजे तक मतदान होगा इस दौरान धारा 144 लागू रहेगी। मतदान केंद्र और आसपास पुलिस फोर्स मुस्तैद रहेगा। मतदान के दौरान जिला पंचायत सदस्यों के अलावा अन्य किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिला पंचायत सदस्य को अपना फोटोयुक्त पहचानपत्र लाना होगा अनाधिकृत प्रवेश करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी मतदान के बाद मतगणना शुरू कर दी जाएगी मतगणना स्थल पर केवल प्रत्याशी ही मौजूद रहेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। विजय प्रत्याशी के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा अगर किसी ने जुलूस निकाला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ब्यूरो रिपोर्ट - जे एस यादव 

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