बलरामपुर- अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व में बताया है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 के अनुसार निर्धारित भूमि दर सूची के पुनरीक्षित करने का कार्य किये जाने का नियम है।
महानिरीक्षक निबन्धन उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रचलित भूमि दरों को बाजारू दर के समतुल्य करते हुए पुनः सर्किल दर पुनरीक्षित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित भूमि दर सूची का वार्षिक पुनरीक्षण का प्रस्ताव महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर तैयार कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में कोई भी सुझाव / आपत्ति अपर जिलाधिकारी कार्यालय, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय एवं सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में दिनांक-25.06.2025 तक उपलब्ध कराई जा सकती है। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण एवं व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक-26.06.2025 समय अपराह्न 12:00 बजे कलेक्ट्रेट स्थित अपर जिलाधिकारी कक्ष में की जायेगी। प्रस्तावित भूमि दर सूची अवलोकनार्थ अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) / जिला निबन्धक कार्यालय, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं उपनिबन्धक कार्यालय में भी उपलब्ध है।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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