उपायुक्त उद्योग राजेश कुमार पांडे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना" संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु० 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रावधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 2.50 लाख की सीमा तक, मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त तथा किसी प्रकार का डिफॉल्ट न होने की दशा में मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में समायोजित कर दिया जायेगा।

इस हेतु अभ्यर्थी को उ०प्र० का मूल निवासी एवं हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया है।
ऐसे इच्छुक व्यक्ति उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में उद्यम करने हेतु अपने ऋण आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से विभाग की वेबसाइट http://msme.up.gov.in/ पर ऑनलाइन कर सकते है। योजनान्तर्गत स्क्रूटिनी उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है।
उक्त योजनान्तर्गत विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में समय पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक कार्यालय-उपायुका उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तरौला रोड, धर्मपुर, बलरामपुर में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय के सहायक प्रबन्धक (मो० नं0 9125703354 एवं 8287007994) से सम्पर्क किया जा सकता है।

         हिन्दी संवाद न्यूज से
           रिपोर्टर वी. संघर्ष
             बलरामपुर। 

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