ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा के तहत दुष्कर्म के अभियुक्त को मा.न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 32,000 रु.का अर्थदण्ड किया गया l
  श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
 वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी सलीम पुत्र वसीर निवासी उदईपुर जोखवा थाना म.तराई बलरामपुर द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में आरोपी सलीम पुत्र वसीर के विरुद्ध थाना म. तराई पर  मु.अ.सं.75/2018 धारा 363, 366(ए), 376 भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो  एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । 
  अभियोग की विवेचना उ.नि.श्री कृष्ण कुमार यादव द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा.न्यायालय प्रेषित किया गया। मा.न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल की नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव* के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्र नाथ व *श्री पवन कुमार वर्मा विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट)* एवं थाना म. तराई पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप *मा.न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो कोर्ट* बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा 363, 366A, 376 भा0दं0वि0 के अपराध में अभियुक्त सलीम पुत्र वसीर उपरोक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 32,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।  


     हिन्दी संवाद न्यूज़ से
        वी. संघर्ष✍️
        बलरामपुरl


   

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