राजकुमार गुप्ता
मथुरा। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार सामग्री छापने को लेकर निर्देश जारी किये गये हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 127 (क) के अनुसार निर्वाचन संबंधी पैम्फलेट एवं पोस्टर आदि के मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा। कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाषित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृश्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशन का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फपेलट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करायेगा जब तक कि प्रकाशन की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्गित रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाये तथा जब तक दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रिन्टिंग प्रेस के स्वामी, संचालकों को निर्देश दिये हैं कि निर्वाचन संबंधी पैम्फलेट एवं पोस्टर आदि के मुद्रण तब तक न किया जाये जब तक कि प्रकाशन की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित दो व्यक्तियों जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा संलग्न प्रारूप पर दो प्रतियां सत्यापित न हो। प्रकाशित किये गये मटेरियल पर प्रकाशन एवं मुद्रण के नाम तथा पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। मुद्रक द्वारा दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात तीन दिनों के अन्दर संलग्न प्रारूप पर सूचना भरकर दस्तावेज की 04 प्रति प्रकाशक द्वारा किये गये घोषणा पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त निर्देश  दिये हैं कि प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशकों  के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी, जो राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों में प्रिटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकता है।

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