राजकुमार गुप्ता
मथुरा।। 21 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी पुलकित खरे ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर शांति व्यवस्था की दृष्टि से संयुक्त आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, माॅडल शाॅप, बियर की थोक/फुटकर दुकानों, बार अनुज्ञापन एफएल-6, समिश्र/7बी, एफएल-16/17, सैन्य इकाइयों के एफएल-9/9ए अनुज्ञापन, पार्ट टाइम एल-1 अनुज्ञापन एवं भांग की दुकानों को 26 जनवरी 2022 को पूर्णतः बन्द रखने के आदेश जारी किये हैं।

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