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**मोडीफाइड साइलेंसर लगाने बालों को की खैर नही**

शाहजहांपुर। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 52 एवं 190 (2) में निहित प्राविधानों के अंतर्गत वाहन चालकों द्वारा 80 डेसीबिल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ में दायर पी.आई.एल. के संबंध में समस्त नागरिकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने वाहन में मोडीफाइड साइलेंसर, हूटर एवं प्रेशर हॉर्न का उपयोग कदापि न करें। इससे जहां एक ओर ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। वहीं दूसरी ओर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 (एफ) के अंतर्गत यह एक दंडनीय अपराध है।

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