हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने
SDM मनकापुर एवं SO खोड़ारे को कारण बताओ नोटिस* *जारी कर हाई कोर्ट में किया तलब।

*एडवोकेट अभ्युदय प्रताप सिंह* द्वारा हाई कोर्ट में दायर रिट याचिका में गौरा चौकी बाज़ार जनपद गोंडा में साधु सरण नामक व्यक्ति द्वारा अपनी पट्टे की ज़मीन पर किए जा रहे वैध निर्माण को जबरन मिलीभगत कर रोके जाने पर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डिवीजन बेंच ने दिनांक 24.02.2023 को पारित आदेश में जनपद गोंडा के SDM मनकापुर एवं SO खोड़ारे को 15 मार्च को हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलब कर कारण बताने को कहा गया है कि क्यों न SDM मनकापुर एवं SO खोड़ारे के विरुद्ध अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही की जाए।
गौरतलब है की बतौर साधु सरण, इस मामले में गौरा विधायक प्रभात वर्मा द्वारा राजनैतिक द्वेष के चलते निर्माण कार्य रोके जाने की पैरवी की जा रही थी।
इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को हाई कोर्ट में SDM मनकापुर एवं SO खोड़ारे के हाजिर होने पर होगी।
ब्यूरो हेड गोंडा_प्रशांत मिश्रा। 
9451037631

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