जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) योजना समीक्षा बैठक आयोजित हुई

      गिरजा शंकर गुप्ता ब्यूरों 
अंबेडकर नगर।  14 नवंबर 2022। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) योजना समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न प्रकरणों का सापेक्षिक  वर्षों में तुलनात्मक विवरण, लंबित आवेदन पत्र के संबंध में समीक्षा, भुगतान की नई व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की गई।अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के आर्थिक हितों के लिए अनुच्छेद 275 में भी ग्रान्ट इन एड आदि की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति राष्ट्रीय शक्ति एवम विकास निगम तथा राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग भी कार्यरत है। अनुच्छेद 334 में दी गयी व्यवस्था के 104वें0 संविधान संशोधन के द्वारा लोक सभा तथा विधान सभाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 23 के बैगार / बंधुआ मजदूरी का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 6(4) तथा 46 तथा 355 में पाजिटिव प्रोटेक्शन की व्यवस्था दी गयी है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा तथा 332 में विधान सभा में स्थान आरक्षित किए गये है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति / जनजाति आयोग बनाए जाने की व्यवस्था दी गयी है। अनुच्छेद 341, 342 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की सूची दी गयी है। गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों को उनकी क्षति के आकलन के आधार पर श्रेणीवार विभिन्न दरों की सहायता राशि देय है। क्षति के आकलन संबंधी प्रपत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रस्ताव स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। गाली-गलौज, मारपीट, किसी महिला का लज्जा भंग करना, महिला का लैंगिक शोषण करना हत्या आदि पर रू0 100000/- से रू0-825000/- तक का भुगतान दिये जाने का प्राविधान है।बैठक के दौरान 01 हत्या,08 रेप,12 पेंशन,16 छेड़खानी और और  64अन्य प्रकरणों को मिला कर 101 प्रकरण में 139 लोगों हेतु  स्वीकृति हुई।बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में 228 की स्वीकृति और भुगतान हो चुका है।101 नवीन प्रस्ताव पर जेडी अभियोजन, पुलिस विभाग तथा अन्य सम्बन्धित के साथ परीक्षण किया गया। वर्तमान में 10 लाख रूपए उपलब्ध हैं जिस से 9 प्रकरण का भुगतान हो सकता है। यह निर्णय लिया गया कि इनका भुगतान करते हुए स्वीकृति सूची के शेष आवेदकों को भी जैसे जैसे आवंटन प्राप्त हो भुगतान कर दिया जाय।बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक पीड़ित लाभार्थियों को लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान परियोजना निदेशक, संयुक्त निदेशक अभियोजन, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी तथा संबंधित विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

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