वन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए प्रदेश में नई (एमएसएमई) नीति लागू 


बहराइच 20 नवम्बर। प्रदेश सरकार द्वारा वन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की पूर्ति एवं प्रदेश में रोजगार सृजन तथा उद्योगों की श्रेणी में अग्रणी बनाने के उद्देश्य नई (एम.एस.एम.ई.) नीति लागू की गई है। वन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 10-12 फरवरी 2023 में प्रथम बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। जिससे पूरे प्रदेश में रू. एक लाख करोड़ की धनराशि का निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मध्यम, लघु व सूक्ष्म इण्टरप्राइज़ेज (एम.एस.एम.ई.) विभाग द्वारा जनपद बहराइच को भी रू. 1000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग बहराइच ने बताया कि जिले में आवंटित लक्ष्य की पूर्ति के लिये निवेशकों की सुविधा व परामर्श के लिये कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र बहराइच में इन्वेस्टर्स हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। हेल्प डेस्क के संचालन हेतु सहायक आयुक्त उद्योग बाबू राम मो.नं. 9453248812 एवं सहायक प्रबन्धक जे.पी. यादव मो.नं. 7985613664 को क्रमशः नोडल व सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है जिनके द्वारा इच्छुक लोगों को उद्यम स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। 
उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित की गई एम.एस.एम.ई. नीति 2022 में उद्योग स्थापना हेतु भूमि क्रय किए जाने पर 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की इकाईयों को क्रमशः 25, 20 व 15 प्रतिशत पूंजी उपादान दिया जाएगा। इकाईयों को प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए ऋण पर देय वार्षिक ब्याज के 50 प्रतिशत की पूर्ति की जाएगी। रू. 5 करोड़ अथवा इससे अधिक की मशीनरी एवं सयंत्र वाली नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को कच्चे माल की खरीद पर 5 वर्ष के लिये मण्डी शुल्क से छूट भी प्रदान की जाएगी।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इसके अतिरिक्त विभागीय योजनाओं ओडीओपी वित्त पोषण व पीएमईजीपीएमवाईएसवाई योजनाओं के माध्यम से नये उद्यम की स्थापना पर योजनार्न्तगत 25 से 35 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है। उ.प्र. सूक्ष्म एवं लघु मध्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) के तहत 72 घण्टे के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के एनओसी से संबंधित अभिस्वीकृत प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिसकी वैद्यता 1000 दिन होगी। उपायुक्त उद्योग ने सभी इच्छुक भावी उद्यमी अपने निवेश प्रस्ताव के साथ जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र बहराइच से किसी भी कार्य दिवस से सम्पर्क कर सकते हैं।
                       :ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने