जहागीरगंज पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई, 64 लाख रुपये की संपत्ति की गई कुर्क


गोवंश के वध, दुधारू पशुओं एवं गोवंश के अवैध तस्करी की घटनाओं की रोकथाम बरामदगी के विरुद्ध की गई कार्यवाही

       

          गिरजा शंकर गुप्ता ब्यूरों

अम्बेडकरनगर।  जनपद की जहाँगीरगंज पुलिस द्वारा धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत अभियुक्त यासीन उर्फ निन्हा के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 64 लाख रुपए की चल/अचल संपत्ति कुर्क की गई।

जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के क्रम में गोवंश के वध, दुधारू पशुओं एवं गोवंश के अवैध तस्करी की घटनाओं की रोकथाम,बरामदगी तथा संलिप्त अभियुक्तो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्त यासीन उर्फ निन्हा पुत्र अब्दुल जलील निवासी ग्राम नेवारी दुराजपुर थाना जहांगीरगंज तथा सम्बन्धित मु0अ0सं0-252/17 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जहाँगीरगंज के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 64 लाख रुपए की निम्नलिखित सम्पत्ति कुर्क की गयी हैं। 



जिसका विवरण निम्नवत है। गाटा सं0 250 में 20x21 वर्ग मीटर का दो मंजिला पक्का मकान व सहन स्थिन मकान गाटा सं0 251 में स्थित 9.20x7.90-72.68 वर्ग मीटर का पक्का हाल जिसमें पावर लूम संचालित था। और  गाटा सं0 260 व गाटा सं0 248 श्रेणी 6 ( 2 ) आबादी भूमि में स्थित 41 वर्ग मीटर आवासीय मकान उपरोक्त समस्त सम्पत्ति का उपभोग अभियुक्तों व उनके परिवारों द्वारा किया जा रहा था जिसकी वर्तमान बाजार मूल्य 64,00,000 लाख रुपये है।
आपको बता देंकि अभियुक्तगण के पास आय का कोई विधिक स्रोत नही है। अभियुक्त आपराधिक एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है तथा अपराध जगत में सक्रिय है एवं अपने आपराधिक क्रियाकलापों के द्वारा धन अर्जित कर उसके द्वारा सम्पत्ति को प्राप्त किया गया है।

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