थाना क्षेत्र के बौलिया बाजार में बगैर चिकित्सकीय योग्यता के क्लिनिक खोल कर मरीजों का उपचार करते पाये जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से फर्जी चिकित्सक के विरुद्ध 15 इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट सहित धोखाधड़ी का मुकदमा कल रात स्थानीय थाने में पंजीकृत कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।मुख्य चिकित्साधिकारी को जन शिकायत के माध्यम से लिखित सूचना मिली थी कि बाजार में महेंद्र प्रसाद यादव नामक व्यक्ति बिना किसी चिकित्सकीय योग्यता के क्लिनिक खोल कर मरीजों का दवा इलाज कर रहा है। इससे मरीजों के साथ कभी भी कोई अनहोनी घटना घट सकती है। जांच में सही पाये जाने पर उन्होंने झोलाछाप चिकित्सक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

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