श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के तहत गठित वेज बोर्ड के अनुपालन की समीक्षा हेतु गठित त्रि-पक्षीय समिति का पुनर्गठन


श्रम मंत्री अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव श्रम तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सूचना, निदेशक सूचना व श्रम आयुक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित



भारत सरकार के निर्देशानुसार श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित वेज बोर्ड (वर्तमान में मजीठिया वेज बोर्ड) के अनुपालन की समीक्षा हेतु शासन द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना के माध्यम से गठित त्रि-पक्षीय समिति का पुनर्गठन किया गया है।
इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव श्रम श्री सुरेश चन्द्रा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार श्रम मंत्री को अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सूचना, निदेशक सूचना, श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा मैसर्स बेनेट कोलमेन एंड कम्पनी लि0, मेसर्स हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लि0, मेसर्स दैनिक जागरण लि0, मेसर्स दैनिक अमर उजाला लि0, मेसर्स आज ज्ञान मंडल, वाराणसी, मेसर्स इण्डियन एक्सप्रेस प्रा0लि0, मेसर्स राष्ट्रीय सहारा, अलीगंज को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
पत्रकारों के प्रतिनिधियों में इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट, उपाध्यक्ष, श्री हेमंत तिवारी, यूपी प्रेस क्लब के श्री हसीब सिद्दीकी, राष्ट्रीय पार्षद श्री मुदित माथुर, मानक सदस्य, काशी पत्रकार संघ श्री योगेश कुमार गुप्ता को समिति का सदस्य बनाया गया है। गैर पत्रकार कर्मचारियों एवं न्यूज़ एजेन्सी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में महामंत्री यू0पी0 न्यूज़ पेपर इम्प्लाइज यूनियन, श्री उमाशंकर मिश्रा, संवाददाता यू0एन0आई0 श्री जे0पी0 त्यागी को समिति का सदस्य और उत्तर प्रदेश के अपर श्रम आयुक्त अथवा उनके द्वारा कोई निर्दिष्ट अधिकारी को गठित त्रि-पक्षीय समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है।      

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