विद्युत के बकायेदार उपभोक्ता के लिए लागू है 01 जून से एकमुश्त समाधान योजना

योजनान्तर्गत उपभोक्ताओं को लाभ लेने के लिए 18 दिन शेष

उपभोक्ताओं को अधिभार (ब्याज)/सरचार्ज में मिल रहा शत-प्रतिशत छूट

उपभोक्ताओं को अपने बकाये का भुगतान किश्तों में करने की सुविधा

30 जून, 2022 तक मिलेगा योजना का लाभ

योजनान्तर्गत कल तक 7.19 लाख उपभोक्ताओं को ब्याज में 110 करोड़ रुपये की राहत मिली

प्रथम क़िस्त के रूप में 432 करोड़ रुपये जमा किये गये

ऊर्जा मंत्री ने बकायेदार उपभोक्ताओ से योजना का लाभ लेकर समय से भुगतान करने की अपील की
लखनऊ: 12 जून, 2022
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी विद्युत उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए संकल्पित है। इसके लिए सभी उपभोक्ता अपने बिलों को समय पर भुगतान करे। बिलों के नियमित भुगतान न किये जाने से उपभोक्ताओं के बकाये की धनराशि अधिक हो जाती है,जिससे वे भुगतान नहीं कर पाते। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त विद्युत भार वाले घरेलू (एल0एम0वी0-1) एवं निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5) तथा 05 कि0वा0 विद्युत भार के वाणिज्यक (एम0एम0वी0-2) श्रेणियों के उपभोक्ताओं के विलम्बित अधिभार (ब्याज)/सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट के साथ एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 01 जून,2022 को लागू की। यह योजना 30 जून,2022 तक लागू रहेगी। योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने बकाये पर छूट का लाभ लेने के लिए अब 18 दिन शेष है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना से कल तक  7.19 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया और प्रथम किश्त के रूप में 432 करोड़ रूपये जमा किये। इससे उन्हें अपने ब्याज में छूट से 110 करोड़ रूपये की राहत मिली है। उन्होंने बताया कि लगभग 2.75 करोड़ बकायेदार उपभोक्ता है,जो कि इस योजना का लाभ लेकर अपने बकाये बिल का भुगतान कर सकते हैं। इससे विभाग को 35 हजार करोड़ रूपये बकाये राजस्व की प्राप्ति भी होगी।
श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि यह योजना 01 जून, 2022 को प्रदेश में लागू की गई थी,जो कि 30 जून, 2022 तक उपभोक्ताओं के लिए लागू रहेगी। इसके अन्तर्गत बकायेदार उपभोक्ताओं को अपने बकाये का भुगतान आगामी माहों के बिल के साथ मासिक किश्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके तहत एक लाख रूपये से अधिक मूल्य के बकाया धनराशि वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में जबकि 01 लाख रूपये तक के बकाये धनराशि वालों के लिए 06 किश्तों में धनराशि जमा करने की सुविधा मिलेगी। उन्होने कहा कि इस योजना से जुड़ने मात्र से ही पहली किश्त भरते ही उपभोक्ताओं का कटा हुआ कनेक्शन भी फिर से जोड़ दिया जायेगा।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/एस0डी0ओ0 कार्यालय/सी0एस0सी केन्द्रों व विद्युत सखी से सम्पर्क करना होगा। इसके अलावा स्वयं आनलाईन माध्यम से भी पॉवर कारपोरेशन की वेबसाइट ूूूण्नचमदमतहलण्पद पर जाकर लाभ लिया जा सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी पॉवर कारपोरेशन के टोल फ्री नं0 1912 से भी प्राप्त की जा सकती है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए यह एक अनोखी योजना है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि उपभोक्ता योजना का लाभ लेकर समय से अपने बकाये का भुगतान कर सकते हैं।

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