वाराणसी। ज्ञानवापी प्रकरण में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की अपील पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट के अनुसार सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जाएगा। उनकी मदद के लिए एक और अधिवक्ता बतौर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया हैं। अब 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करनी है।

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