जिला जनसम्पर्क कार्यालय, पन्ना म0प्र0
समाचार 

kailash pandey (पन्ना )




जिला स्तरीय स्टैण्डिंग कमेटी का गठन
                
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय कुमार मिश्र ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 07 दिसम्बर को दिए गए निर्देश के पालन में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए तत्काल प्रभाव से जिला स्तरीय स्टैण्डिंग कमेटी का गठन किया है। इस संबंध में पूर्व में 28 अक्टूबर 2021 को जारी आदेश को निरस्त किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, सभी एसडीएम, रिटर्निंग अधिकारी और जनपद पंचायत के सीईओ सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अशासकीय सदस्य के रूप में तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को शामिल किया गया है।

स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक आज
                
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के तहत स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक 10 दिसम्बर को होगी। कलेक्टर कार्यालय के सभागार में होने वाली बैठक का समय सुबह 10 बजे निर्धारित है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जे.पी. धुर्वे ने संबंधितजनों से बैठक में उपस्थित रहने की अपील की है।

अस्थाई स्ट्रांग रूम में शासकीय सेवकों की ड्यूटी निर्धारित
                 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय कुमार मिश्र ने जिला स्टोर रूम सहित विकासखण्ड स्तर पर अस्थाई स्ट्रांग रूम के लिए दो-दो शासकीय सेवकों की ड्यूटी निर्धारित कर प्रभारी और सहयोगी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है।
जिला स्टोर रूम में आर.पी. प्रजापति एवं सरजू प्रसाद प्रजापति, पन्ना विकासखण्ड के स्ट्रांग रूम के लिए देवेन्द्र कुमार सिंह एवं बृजेश कुमार, पवई के लिए धीरेन्द्र सिंह परिहार एवं रामसेवक विश्वकर्मा, अजयगढ़ के लिए आर.के. रवि एवं लखनलाल वर्मा, गुनौर के लिए गौरव गुप्ता एवं राजेन्द्र खटकी तथा शाहनगर के लिए इमाम खान एवं पुष्पेन्द्र नागर की ड्यूटी निर्धारित की गई है।

आधार पंजीयन केन्द्रों के निरीक्षण के निर्देश
                 
  अपर कलेक्टर श्री जे.पी. धुर्वे ने सभी एसडीएम और तहसीलदार को आधार पंजीयन केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशानुसार आधार पंजीयन केन्द्रों का संचालन शासकीय परिसर और भवन में किया जाना है। पन्ना जिले में आधार पंजीयन के क्रियान्वयन के लिए जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा आधार पंजीयकों का अनुबंध निष्पादित कर शासकीय कार्यालय परिसर और भवन में आधार पंजीयन कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिले में संचालित आधार केन्द्रों से निरंतर शिकायतें और ऑपरेटर द्वारा निर्धारित स्थल पर आधार पंजीयन कार्य नहीं करने एवं निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने की शिकायतों के पर्यवेक्षण एवं शिकायत पर कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

लोक अदालत 11 दिसम्बर को
               
  सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि  कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा श्री उपेन्द्र कुमार सिंह प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में 11 दिसम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126, 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी।
           प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जावेगी।
        लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगाने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जावेगी।
       छूट के लिए आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत के दिन समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जायेगी।
अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना से संपर्क किया जा सकता है।

शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध
                 
  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय कुमार मिश्र ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने की अवधि में सभी शासकीय सेवकों के अवकाश और मुख्यालय से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया है। कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान शासकीय अवकाश में अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर जरूरी डाक प्राप्त करने और त्वरित कार्यवाही की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान सभी अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी प्रतिबंध रहेगा। स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड पन्ना का प्रमाण पत्र मान्य होगा।



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