विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने कौशांबी जिले में लिपिक भर्ती में धांधली के आरोपित फूलपुर (प्रयागराज) के पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया की प्रार्थना पत्र खारिज कर दी। पूर्व सांसद ने मुकदमे को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने की अर्जी दी थी। अब प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए सात सितंबर की तिथि नियत की है। मामले में अन्य तीन आरोपितों को हाजिर होने के लिए जमानतीय वारंट जारी किया है। वर्ष 2009 से 2014 तक सांसद रहे कपिल मुनि करवरिया हत्या के एक मामले में नैनी सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

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