उ0प्र0 सूचना आयोग ने 15 मई, 2021 तक द्वितीय अपीलों
एवं शिकायतों की सुनवाई स्थागित की
लखनऊः 27 अप्रैल, 2021
उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उ0प्र0 सूचना आयोग ने 15 मई, 2021 तक द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई स्थागित कर दिया है। यह जानकारी उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के उप सचिव श्री तेजस्कर पाण्डेय ने दी है। उन्होंने इस सम्बन्ध में 27 अप्रैल, 2021 को कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उ0प्र0 में कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल, 2021 तक द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई स्थगित रखने का निर्णय उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णय लिया गया था।
जारी आदेश के अनुसार सभी पक्षकार पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुरूप अग्रिम आदेशों तक आयोग ने लम्बित द्वितीय अपीलों/शिकायतों से सम्बन्धित प्रपत्र आयोग के ई-मेल ूमइउंेजंतण्नचपबण्हवअण्पद पर प्रेषित कर सकते है। साथ ही आयोग के गेट नं0-02 पर रखे बाक्स में भी सम्बन्धित प्रपत्रों को रखा जा सकता है। इस अवधि में सभी पक्षकारों के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। सभी पक्षकारों के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध यह आदेश मुख्य सूचना आयुक्त की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
एवं शिकायतों की सुनवाई स्थागित की
लखनऊः 27 अप्रैल, 2021
उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उ0प्र0 सूचना आयोग ने 15 मई, 2021 तक द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई स्थागित कर दिया है। यह जानकारी उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के उप सचिव श्री तेजस्कर पाण्डेय ने दी है। उन्होंने इस सम्बन्ध में 27 अप्रैल, 2021 को कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उ0प्र0 में कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल, 2021 तक द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई स्थगित रखने का निर्णय उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णय लिया गया था।
जारी आदेश के अनुसार सभी पक्षकार पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुरूप अग्रिम आदेशों तक आयोग ने लम्बित द्वितीय अपीलों/शिकायतों से सम्बन्धित प्रपत्र आयोग के ई-मेल ूमइउंेजंतण्नचपबण्हवअण्पद पर प्रेषित कर सकते है। साथ ही आयोग के गेट नं0-02 पर रखे बाक्स में भी सम्बन्धित प्रपत्रों को रखा जा सकता है। इस अवधि में सभी पक्षकारों के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। सभी पक्षकारों के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध यह आदेश मुख्य सूचना आयुक्त की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
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