मथुरा।।                                                                ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति रजि उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता महाअभियान के अंतर्गत आज वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानकारी देते हुए  संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने बताया हमारे देश में सड़क हादसों के लिए 75 % वाहन चालक होते हैं जिम्मेदार इसलिए आज वाहन चालकों के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन दीक्षित इंश्योरेंस फिनकॉर्प मथुरा पर रखा गया है जिससे वाहन चालकों को जागरुक करते हुए डाइविंग लाइसेंस का महत्व बताते हुए संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने बताया ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चालकों की होती है जान सड़क पर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना कानूनी रूप से अपराध है इस अपराध में आर्थिक दंड के साथ सजा का भी प्रावधान है इसलिए हर व्यक्ति को सड़क पर वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से यातायात नियमों में शामिल किया गया है जबकि सड़क पर चलते समय बहुत सारे लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए चेकिंग अभियान पाए जाते हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जो लोग वाहन चलाते हैं उनको ₹10000 का आर्थिक दंड के साथ 3 साल की सजा का प्रावधान है | दूसरी तरफ बीमा से मिलने वाली क्षतिपूर्ति भी नहीं मिलती है अगर नाबालिक चालक वाहन चलाते हुए मिलता है उस पर भी कानूनी शिकंजा करते हुए माँ या फिर बाप को सजा या फिर आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान है |  ड्राइविंग लाइसेंस के नियम 16 साल की उम्र में बिना गियर वाला लाइसेंस, 18 वर्ष की उम्र में मोटर साइकिल गियर वाली वा चार पहिए वाहन के चालक को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है | जबकि व्यवसायिक वाहन में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनता है इसमें लाइसेंस धारक की उम्र 20 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और प्राइवेट चार पहिए का वाहन चलाने का कम से कम डेढ़ साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए साथ ही वाहन चालक की शिक्षा 8 क्लास पास होना चाहिए |  लेकिन सड़क हादसों में देखा गया है लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलते हैं इस कारण उनको बीमा से मिलने बाली क्षतिपूर्ति भी रद्द हो जाती है साथ ही कोर्ट के द्वारा वाहन चालक को सजा दी जाती है और सामने वाले का जो क्लेम आता है उसको ड्राइवर अपने पास से अदा करता है जिससे वाहन चालकों  के घर और दुकान मकान बिक जाते हैं ऐसा ना हो उसके लिए सभी लोगों को सड़क पर चलते समय ड्राइविंग लाइसेंस को अपने वाहन के साथ लेकर चलना चाहिए जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वह कृपया अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर ही सड़क पर चलें अन्यथा वाहन दुर्घटना के समय आर्थिक दंड के साथ अपराधी माने जाएंगे और उनको सजा भी मिल सकती है |                                    
राजकुमार गुप्ता 

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