अयोध्या :......
दीवानी अदालत अग्रिम आदेश तक बंद....
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए दिशा निर्देशों के तहत दीवानी कचहरी को अग्रिम आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। अधिवक्ताओं, मुंशी, वादकारियों, स्टांप वेंडरों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नई व्यवस्था के तहत अब वर्चुअल माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये नई जमानत अर्जी व रिलीज प्रार्थना पत्रों पर ही सुनवाई की जाएगी। कलमबंद बयान व रिमांड पूर्ववत होंगे। अर्जेंट होने के बावजूद स्टे पाने की गुंजाइश भी खत्म हो गई है।
जिला जज ज्ञानप्रकाश तिवारी की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक मात्र दो न्यायिक अधिकारी ही वर्चुअल तरीके से नए प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई करेंगे। पुराने किसी भी जमानत या अन्य प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं की जा सकेगी। अधिवक्ताओं को बहस के लिए जित्सी मीट साफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा। अपने घर या किसी साइबर कैफे से बहस की जा सकेगी। जमानत अर्जी, अग्रिम जमानत अर्जी व अन्य आवेदन के लिए जिला जज के ई-मेल की सुविधा ली जा सकेगी। चतुर्थ श्रेणी स्टाफ समेत मात्र 10 कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहेंगे।------**संतोष कुमार श्रीवास्तव, अयोध्या विधानसभा रिपोर्टर*
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