औरैया // कोरोना संक्रमण के कारण उच्च न्यायालय की नई गाइडलाइन के अनुरूप मंगलवार से जनपद के न्यायालयों में आवश्यक कार्य ही शुरू होंगे। न्यायालय सुबह 10.30 बजे से लेकर दोपहर 2.30 बजे तक यानी केवल चार घंटे के लिए खुलेगा। यहां सिर्फ 33 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति होगी
जनपद न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने बताया कि न्यायालयों में जमानत व अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, अति आवश्यक प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना पत्र, अस्थायी निषेधाज्ञा, अति आवश्यक दीवानी प्रार्थना पत्र व विचाराधीन बंदियों से संबंधित न्यायिक रिमांड, उपरोक्त वादों व प्रार्थना पत्रों की सुनवाई होगी कार्य का निस्तारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वर्चुअल कोर्ट) के माध्यम से किया जाएगा कचहरी स्थित कंप्यूटर केंद्र से भी इन प्रार्थना पत्रों को दिया जा सकता है अगले आदेश तक न्यायालय प्रत्येक शनिवार व रविवार को पूर्णतया बंद रहेंगे।

ब्यूरो रिपोर्ट - जे एस यादव 

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