अयोध्या 26 अप्रैल 2021 (सूवि)ः- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुज कुमार झा ने बताया है कि मतगणना के लिए जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की डियुटी लगायी गयी है वे अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में एवं अपने तैनाती स्थल पर उपस्थित रहे एवं मतगणना कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुये किया जायेगा, जिससे की मतगणना को समयबद्व ढंग से निष्पक्षता से पूरा किया जा सकें।  त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत की मतगणना 2 मई 2021 को निर्धारित कार्यक्रमानुसार सकुशल सम्पन्न कराने हेतु दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में मतगणना एवं परिणाम की घोषणा का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील होता है जिसमें जरा सी भी चूक, अनियमितता और लापरवाही सारी निर्वाचन प्रक्रिया को विनष्ट कर सकती है। मतगणना के कार्य को अत्यंत व्यवस्थित, विधिवत एवं सुचार रूप से सम्पादित कराया जाना नितान्त आवश्यक है। मतगणना विकासखण्ड के लिए निर्धारित मतगणना केन्द्र/स्थल पर करायी जायेगी। चारों पदो, सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत की मतगणना एक साथ सहायक रिटर्निंग वार कक्ष/टेबुल आवंटित करके 2 मई 2021 को प्रातः 8 बजे से करायी जायेगी। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की मतगणना हेतु न्याय पंचायत वार दो सहायक रिटर्निंग आफिसर तैनात रहेंगे। विकासखण्डवार पर जो रिटर्निंग आफिसर तैनात है वे जिला पंचायत सदस्य की मतगणना के लिए विकासखण्ड स्तर पर सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। मतगणना पार्टियां विकासखण्डवार लगायी जायेगी। प्रत्येक न्याय पंचायत हेतु मतगणना कक्ष/हाल/बरामदा में दो मतगणना टेबुलों हेतु दो मतगणना पार्टी लगायी जायेगी प्रति मतगणना पार्टी में एक गणना पर्यवेक्षक व तीन गणना सहायक नियुक्त किये जायेंगे। उक्त दोनों टेबुलों को परस्पर मिलाकर रखा जायेगा। न्याय पंचायतवार/ग्राम पंचायत वार एक बूथ की समस्त मतपेटिकाओं के मतपत्रों को रंग वार, पदवार, छांटकर 50-50 के बंडल बनाये जाने के उपरांत टेबल नम्बर-1 के मतगणना पर्यवेक्षक तथा तीन मतगणना सहायक सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत तथा टेबल नम्बर-2 के मतगणना पर्यवेक्षक एवं 3 गणना सहायक सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के मतों की गणना अलग अलग करेंगे। इसी तरह किसी किसी न्याय पंचायत में 3 मतगणना टेबुल सेट या 4 मतगणना टेबुल सेट लगाकर मतगणना सम्पन्न करायी जायेगी। किसी संयुक्त मतगणना मेज पर चारों पदों के लिए अधिकतम 15 मतदेय स्थलों की मतगणना होगी परन्तु एक ग्राम पंचायत के समस्त मतदेय स्थलों की मतगणना एक ही मतगणना मेज पर होगी। यदि किसी न्याय पंचायत में 15 से अधिक मतदेय स्थल है तो ऐसी न्याय पंचायतों की मतगणना 20 मतदेय स्थल तक की मतगणना एक मेज पर करायी जा सकती है परन्तु 20 से अधिक होने की दशा में समानुपातिक रूप से मतगणना मेज बढ़ाकर मतगणना करायी जायेगी। मतगणना कर्मियों की शिफ्टवार डियुटी लगायी जायेगी प्रत्येक शिफ्ट 12-12 घंटे की होगी। मतगणना कर्मियों की शिफ्टवार डियुटी 12 घंटे के शिफ्ट में लगायी जाय। पहली शिफ्ट में नियुक्त कर्मी को प्रातः 8 बजे से सायंकाल 8 बजे तक मतगणना कार्य करेंगे उसके बाद दूसरी शिफ्ट के कार्मिक सायंकाल 8 बजे से मतगणना की समाप्ति तक मतगणना करेंगे। एक शिफ्ट के कार्मिक तभी अपनी डियुटी से हटेंगे जब अगली शिफ्ट के उनके प्रतिस्थानी डियुटी पर आ जाये। मतगणना कार्मियों को भोजन व जलपान मतगणना हाल में ही उपलब्ध कराया जायेगा इसके लिए वे मतगणना कक्ष/हाल के बाहर नही जायेंगे। मतगणना दल के गठन की सूचना की प्रति सभी सम्बंधित मतगणना दल के सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी। मतगणना केन्द्रों पर मतगणना कार्मिकों को रैण्डम आधार पर सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा गणना टेबुल आवंटित किया जायेगा। मतगणना प्रारम्भ होने से 1 घंटा पूर्व मतगणना पर्यवेक्षकों तथा सहायकों को इसकी जानकारी दी जायेगी। प्रत्येक न्याय पंचायत हेतु निर्धारित मतगणना कक्ष/हाल/बरामदा एवं टेबुल क्रमांकित करते हुये गणना की जायेगी। 
जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि न्याय पंचायतवार ग्राम पंचायतों की गणना क्रम सूची उसके अन्तर्गत आने वाले मतदान स्थलों का विवरण, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के आंािक/पूर्ण वार्डो को ग्राम पंचायत मतदेय स्थलवार विवरण तैयार करके सहज दृष्टव्य स्थानों पर चस्पा किया जायेगा ताकि प्रत्याशियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा मतगणना अभिकर्ताओं को उनसे सम्बंधित क्षेत्रों की मतगणना प्रारम्भ होने का अनुमानित समय एवं वार्ड में सम्मिलित मतदेय स्थल ज्ञात हो सकें। न्याय पंचायत वार/ग्राम पंचायतवार, प्रत्येक बूथ से सम्बंधित समस्त मतपेटिकाओं को एक साथ स्ट्रांग रूम से निकाला जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एक बूथ से सम्बंधित कोई मतपेटिका स्ट्रांग रूम में न छूटने पाये। इस कार्य हेतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी भिज्ञ अधिकारी को स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर नियुक्त किया जाये जो स्ट्रांग रूम से निकाली गयी मतपेटिका का विवरण रखेगा। स्ट्रांग रूम से प्राप्त मतपेटी को सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी कि मतपेटी उसी मतदेय स्थल की है जिसकी गणना करनी है। मतगणना पर्यवेक्षक को मतपत्र लेखा एवं उस मतदेय स्थल की गणना विवरणी जिसमें मतदेय स्थल व पदवार मतगणना परिशिष्ट जिसमें पद नाम/वार्ड संख्या निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार आवंटित चुनाव चिन्ह, ग्राम पंचायत, मतदेय स्थल का क्रमांक एवं नाम पूर्व से ही भरे हो, उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा मतगणना पर्यवेक्षक को न्याय पंचायतवार/ग्राम पंचायतवार मतदान स्थलों का विवरण, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों का आवंटित चुनाव चिन्ह एवं मतपत्र लेखा उपलब्ध कराया जायेगा। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके प्रत्येक मतदान स्थल पर कितनी मतपेटिकायें प्रयुक्त हुई है और मतदान में इस मतदेय स्थल पर कितने मत पड़े। एक बूथ की समस्त मतपेटिकायें (चारों पदों) एक साथ खोली जायेगी और उनको रंगवार, पदवार छांट लिया जायेगा। 50-50 मतपत्रों की गड्डी बनाकर रखा जायेगा तथा मतपत्र लेखा से मिलान किया जायेगा। पहले सदस्य ग्राम पंचायत मतों की गणना की जायेगी तत्पश्चात प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तत्पश्चात सदस्य जिला पंचायत की मतगणना की जायेगी। सदस्य ग्राम पंचायत का परिणाम सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित किया जायेगा। शेष प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत पर नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन परिणाम की घोषणा जनपद मुख्यालय पर जिला पंचायत के निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। प्रत्येक मतगणना कक्ष में मतगणना प्रारम्भ होने से समाप्त होने तक अनवरत मतगणना की वीडियो ग्राफी करायी जायेगी। प्रत्येक विकासखण्ड के मतगणना स्थल पर वरिष्ठ व अनुभवी अधिकारी को जोनल मजिस्टेªट के रूप में तैनात किया जायेगा जो प्रशासनिक व्यवस्था व कानून व्यवस्था के लिए उत्तदायी होगा। मतगणना कक्ष में अभिकर्ताओं तथा मतगणना कर्मियों के बीच बेरीकेडिंग की जायेगी तथा जाली लगायी जायेगी एवं दोनों के प्रवेश के रास्ते अलग-अलग होंगे। मतगणना कक्ष में उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता या उसके मतगणना अभिकर्ता तीनों में से एक व्यक्ति ही एक समय में रह सकता है। मतगणना केन्द्र के प्रांगण के 200 मीटर की परिधि में केवल डियुटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहनों को ही प्रवेश दिया जायेगा। किसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को मतगणना एजेंट नही बनाया जायेगा। मतगणना स्थल पर किसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अथवा उसके अंगरक्षक को शस्त्र के साथ प्रवेश नही करने दिया जायेगा। प्रत्येक मतगणना स्थल पर दो जनरेटर की व्यवस्था की जायेगी। एक जनरेटर मतगणना आरम्भ होने से अनवरत चलता रहेगा। निर्वाचन अधिकारी की मेज पर लाउड स्पीकर सेट ध्वनि विस्तारक यंत्र होगा जिसके दो हार्न मतगणना स्थल के बाहर स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक न्याय पंचायत के ग्राम पंचायत की गणना प्रारम्भ एवं मतगणना परिणाम की सूचना/उद्घोषणा ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा की जायेगी। मतगणना केन्द्रों पर अधिक भीड़ न एकत्रित होने पाये और शांति व्यवस्था बनी रहे। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि परिणाम की घोषणा लाउड स्पीकर से बाहर भी करा दी जाय ताकि लोग अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न करें। मतगणना व्यवस्था के समस्त बिन्दुओं/स्थलों पर कोविड-19 महामारी की गाइड लाइन के अनुपालन में व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। 
                                                         मण्डलीय सूचना कार्यालय अयोध्या----**डाक्टर ए०के०श्रीवास्तव, अयोध्या ब्यूरो चीफ*

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