औरैया // विशेष न्यायाधीश ने छात्रा से छेड़खानी के आरोपी को चार वर्ष कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में इटावा जेल भेज दिया गया विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पांच साल रहले पीड़िता के पिता ने थाना बिधूना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया था कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री जो कक्षा 12 की छात्रा है, उसे आरोपी विनोद कुमार निवासी पुर्वा मुनूशाह कुसमरा बिधूना रास्ता चलते छेड़छाड़ करता है पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी यह मामला कोर्ट में चल रहा था इस मामले में 23 अप्रैल 2016 को पीड़िता व आरोपी के बीच समझौता हो गया था 164 के बयान में भी पीड़िता ने छेड़खानी व अश्लील हरकतें किए जाने से इंकार किया हालांकि मुकदमे के विचारण में पीड़िता के पिता ने अभियोजन की कहानी का समर्थन कर आरोपी के खिलाफ गवाही दी दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथमकांत ने आरोपी विनोद कुमार को चार वर्ष कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट - जे एस यादव
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